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Bihar State Universities Statutes

STATUTES CHAPTER 62 ( बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों⁄कर्मचारियों की नियुक्ति⁄प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान⁄पद संवर्ग निर्धारित किये जाने से संबंधित परिनियम। अधिसूचना से०–बी०एस०यू०–41/2013–429/रा०स० दिनांक 04.03.2013 )

62. बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों⁄कर्मचारियों की नियुक्ति⁄प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान⁄पद संवर्ग निर्धारित किये जाने से संबंधित परिनियम। अधिसूचना से०–बी०एस०यू०–41/2013–429/रा०स० दिनांक 04.03.2013

  अधिसूचना संख्या – बी०एस०यू० –41/2013/रा०स० दिनांक– 04.03.2013.-(1) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या– 15/डी – 03/11–1413, दिनांक 31 जुलाई, 2013 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार की अधिसूचना संख्या –बी०एस०यू०– 41/2013– 1866/जी०एस० (1), दिनाक 19.08.2013 द्वारा गठित परिनियम समिति द्वारा समर्पित प्रारूप परिनियम, उक्त प्रारूप परिनियम पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से प्राप्त मंतव्य तत्पश्चात् शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या 15/डी 1–03/11–381 दिनांक 24.02.2014 के माध्यम से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर विचारोपरांत, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976, यथा अद्यतन संशोधित की धारा 36(7) में निहित शक्तियों के अधीन, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों⁄कर्मचारियों की नियुक्ति⁄प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान⁄पद संवर्ग निर्धारित करने के साथ–साथ इनकी प्रोन्नति हेतु अलग–अलग तीन परिनियमों (प्रतिलिपि संलग्न) को अनुमोदति करने की कृपा की गयी है।

       अनु०– यथा उपर्युक्त।

अनुलग्नक संख्या– 1

  बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों,  स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों⁄कर्मचारियों की नियुक्ति⁄प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान⁄पद संवर्ग निर्धारित किये जाने से संबंधित परिनियमः–

  बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 34 एवं 36 के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सामान्य सेवा शर्तों से संबंधित परिनियमों में अंकित प्रावधानों में किसी अन्यथा प्रावधानों के रहते हुए, राज्य के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों⁄कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सामान्य सेवा परिनियमः–

1.   संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभः– यह परिनियम ‘विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध स्नातकोत्तर इकाइयों, स्नाताकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति⁄प्रोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता एवं प्रक्रिया के लिए विहित परिनियम के नाम से जाना जाएगा तथा यह कुलाधिपति की सहमति की तिथि से लागू समझा जायगा।

2.   परिभाषाएँ :– इस परिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इस परिनियम में अंकित शब्दों की परिभाषा वहीं मानी जायेगी जो नीचे परिभाषित किया जा रहा हैः–

(i)       अधिनियम’ से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियाम 1976।

(ii)       यू०जी०सी०’ से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(iii)      धारा’ से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अधिनियम की धाराएं;

(iv)      नियमन’ से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित नियमन;

(v)       अनुच्छेद’ से अभिप्रेत है, इस परिनियम का अनुच्छेद;

(vi)      सरकार’ से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।

(vii)      ‘आयोग’ से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग।

(viii)     विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी’ से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों एवं संस्थानों के शिक्षकों से अलग विश्वविद्यालय के कर्मचारी।

 

 

Statutes                                                          Part II [335

(ix) ‘महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी’ से अभिप्रेत है, अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों से भिन्न महाविद्यालयों के कर्मचारी।

(x) ‘परिवेक्षण’ से अभिप्रेत है, इन परिनियम में निर्दिष्ट किसी पद पर परिवेक्षण पर नियुक्त कोई कर्मी।

(xi) ‘रिक्ति’ से अभिप्रेत है, समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा मौलिक पद। पदों की रिक्ति; या उस पद पर किसी कर्मी का वाह्य सेवा में पर लियन होना।

(xi) ‘नियमित सेवा’ से अभिप्रेत है, संविदा या दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मचारी से भिन्न संवर्ग के कर्मचारी द्वारा की गई सेवा, किन्तु इनमें वे ही कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिनकी नियुक्ति या प्रोन्नति सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर विहित प्रक्रिया अथवा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन की गयी हो।

(xii) ‘परिशिष्ट’ से अभिप्रेत है, इस परिनियम के संलग्न परिशिष्ट क्रमशः 1 एवं 2;

(xiii) ‘परिनियम’ से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में विहित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के सहमति से गठित परिनियम;

(xiv) ‘प्रोन्नति समिति’ से अभिप्रेत है, परिनियम के द्वारा गठित प्रोन्नति–समिति के सदस्यों का समूह;

(xv) ‘निकाय या संस्था’ से अभिप्रेत है, किसी ऐसी संस्था अथवा संस्थान से है जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 या किसी परिनियम के अधीन इस रूप से घोषित हो;

(xvi) ‘नियुक्ति’ से अभिप्रेत है, विहित प्रक्रिया के अनुसार मौलिक पद पर सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत की गई नियुक्ति;

(xvii) ‘प्रोन्नति’ से अभिप्रेत है, इस परिनियम में परिभाषित विहित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न वर्गों⁄कोटियों में रिक्त मौलिक पदों पर की गई प्रोन्नति एवं चयन।

(xviii) विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बी०आर०ए० विश्वविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय;

(xix) ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है, एक पृथक इकाई के रूप में किसी सेवा या पदों का समूह;

(xx) ‘ग्रेड पे’ से अभिप्रेत है, पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रदत्त ग्रेड पे;

3. संवर्गों⁄पदों का संधारणः– (क) इन परिनयिम के निर्गत होने के पश्चात् राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों के चयन एवं नियुक्ति में यू०जी०सी० विनियमों में निर्धारित अर्हता एवं समतुल्यता का पालन सुनिश्चित किया जायगा। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अन्य पदों पर विश्वविद्यालय एवं इसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालय में सभी नियुक्तियाँ केवल इस परिनयिम में विहित प्रावधानों के अनुसार होंगी। वर्तमान में वैसे पदों पर नियुक्तियाँ, जो इस परिनियम में निहित प्रावधानों से अच्छादित नहीं होती है, अधिनियम के अधीन गठित परिनियम के अंतर्गत विधिमान्य स्वीकृत नियोजन नियमों के अनुरूप जारी रहेंगी।

(ख) इस परिनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट पदों के प्रत्येक संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची विश्वविद्यालय के मुख्यालय की स्थापना प्रशाखा में रखी जाएगी, जबतक यह कार्य किसी अन्य संस्था को नहीं सौंपा जाता। इस प्रावधान के बावजूद, किसी वर्ग या कोटि के पद और इसका

 

 

 

 

 

 

 

 

336] Part II                                                          Manual of Bihar Universities Laws

पदधारी, यथास्थिति, सक्षम पदा० के सामान्य या विशेष आदेश से किसी कार्यालयल में पदस्थापित किया जा सकता है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अपंग कोटि के व्यक्तियों

के लिए राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुरूप पदों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

            4. पदों का वर्गीकरण और वेतनमानः– (i) वेतन पुरीक्षण के संदर्भ में वेतन समिति की अनुशंसा के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या– 2693 दिनांक 27.08.2010 के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से किये गये वेतन पुनरीक्षण के आलोक में तथा सरकार में वर्गीकरण संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या– 511 दिनांक 22.02.2011 के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है तथा इनसे संबंधित वेतनमान इस परिनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट– 1 एवं 2 में निर्दिष्ट होंगे।

क्रमांक

पदों का विवरण

पदों का वर्गीकरण

(1)

(क) शीर्षस्थ वेतनमान (80000 नियत) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान (रू० 75500–80000) में कोई पद और

(ख) निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :– 37400 – 67000 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड – 4 में 12000 रूपये, 1000 रूपये, 8900 रूपये, 8700 रूपये तथा 15600–39100 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड 3 में 7600 रूपये, 6600 रूपये और 5400 रूपये।

समूह ‘(क)’ (ए)

(2)

निम्नलिखित ग्रेड वेनतों वाला कोई पद :–

9300 – 34800 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड –2 में 5400 रूपये, 4800  रूपये, 4600 रूपये और 4200 रूपये।

समूह ‘(ख)’ (बी)

(3)

निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :–

5200 – 20200 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड– 1 में 2800 रूपये, 2400 रूपये, 2000 रूपये, 1900 रूपये और 1800 रूपये।

समूह ‘(ग)’ (सी)

(4)

निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :–

4440 – 7440 रूपये के वेतनमान में 1 एस वेतनमान में 1300 रूपये, 1400 रूपये, 1600 रूपये और 1650 रूपये।

 

समूह ‘(घ)’ (डी)

 

 

(ii) भविष्य में राजकीय संकल्पों के द्वारा संशोधित किये गये वेतनमान के अनुरूप उपर्युक्त विवरणी एवं संलग्न परिशिष्ट– 1 एवं 2 में निर्दिष्ट वेतनमान स्वतः संशोधित समझा जायगा।

(iii) राज्य के विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध इकाईयों एवं महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों और राज्य के विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध इकाईयों एवं महाविद्यालयों के मरणशील पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों को क्रमशः संलग्न परिशिष्ट– 3 एवं 4 के अनुरूप सामंजन एवं प्रोन्नति अनुमान्य किया जायगा।

(iv) आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों एवं मरणशील घोषित किये जाने वाले पदों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार की नियुक्ति की जायगी न ही इन पदों के अनुमान्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण की कार्रवाई की जायगी। इस क्रम में नयी प्रशासनिक

 

 

 

Statutes                                                                               Part II [337

 संस्कृति के आलोक में शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों के अनुमान्यता से संबंधित विभागीय स्तर से अनुमोदितनिर्गत स्टाफिंग पैटर्न के गाइडलाइन्स, पत्र एवं अन्य सभी प्रकार के निदेश दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से विलोपित समझे जायेंगे।

  1. नियुक्ति की प्रक्रिया, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएँ (योग्यताएँ) :–

(क)  उल्लिखित पदों से सम्बद्ध नियुक्ति–प्रक्रिया,  आदि परिशिष्ट में निर्दिष्ट होंगे।

(ख)  चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय में नियुक्ति के निम्नलिखित प्रक्रिया होगीः–

(i)                 सीधी भर्ती

(ii)               प्रोन्नति द्वारा

(iii)             प्रतिनियोजने द्वारा स्थानांतरण

(iv)             संविदाआउटसोर्सिंग पर नियुक्ति

व्याख्याः–

(i)       विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन प्राधिकृत निकाय की अनुशंसा पर की जा सकेगी।

(ii)      पदाधिकारी स्तर से न्यून कर्मचारी की नियुक्ति विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से की जा सकेगी। चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों में से ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गम किया जा सकेगा।

(iii)      पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रोन्नति के लिए अलग–अलग विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर ही प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। पदाधिकारियों  की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित नाम पर विश्वविद्यालय चयन समिति की सहमति आवश्यक होगी।

(iv)      राज्य सरकार की सहमति से या राज्य सरकार द्वारा ही विश्वविद्यालय सेवा में योग्य पात्र (Eligible) व्यक्ति को प्रतिनियोजित किया जा सकेगा इस हेतु प्रतिनियोजन का शर्त राज्य सरकार द्वारा तय किया जायगा।

(v)      संविदा पर नियुक्ति हेतु अलग से एक समिति का गठन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायगा। समिति खुले विज्ञापन के आधार पर चयनित व्यक्ति के नाम की अनुशंसा करेगी। तत्पश्चात् संविदा के शर्त के अधीन अनुशंसित व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी, जिसमें नियुक्ति की।

  1. चयन समिति का गठनः– (i)  पदाधिकारियों के संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(क)  कुलपति – अध्यक्ष

(ख)  सिंडिकेट द्वारा नामित एक व्यक्ति – सदस्य

(ग)   कुलाधिपति के नामित एक व्यक्ति – सदस्य

(घ)   राज्य सरकार के द्वारा नामित एक पदाधिकारी – सदस्य

(ङ)   दो विशेषज्ञ – सदस्य (विशेषज्ञों  का चयन कुलाधिपति द्वारा किया जायगा।)

(च)  सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनु० जातिअनु० जनजाति के पदाधिकारी जो उप सचिव स्तर से अन्यून हो – सदस्य

(i)       सर्वसम्मत चयन नहीं हो सकने की स्थिति में बहुमत से चयनित उम्मीदवार ही नियुक्ति हेतु अनुशंसित होंगे।

 

338] Part II                                          Manual of Bihar Universities Laws

(ii)       पिरिशिष्ट– 1 एवं 2 में सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले विभागीय अभ्यार्थियों पर लागू नहीं होगी बशर्तें उन्होंने विश्वविद्यालय में कम–से–कम तीन वर्षों तक सेवा की हो।

(iii)      परिशिष्ट– 1 एवं 2 में सीधी नियुक्ति के लिए विहित आयु–सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष या उससे कम हो, की छूट दी जा सकती है, बशर्तें आवेदक ने सरकारी विभाग⁄प्राविधानिक या स्वायत्त निकायों⁄ विश्वविद्यालय⁄ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों या सार्वजनिक उपक्रम या सम्बद्ध क्षेत्र में कम–से–कम तीन वर्षों तक सेवा की हो।

(iv)      सीधी नियुक्ति के लिए विहित अधिकतम आयु–सीमा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, (केन्द्रीय सूची)  अपंग, पूर्व सेवियों या अन्य निर्दिष्ट कोटि के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिचालित आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकेगी।

(v)       सीधी नियुक्ति⁄उन्मुक्त चयन के माध्यम से की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति केवल प्रमुख राष्ट्रीय समाचार–पत्रों और रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा ही की जा सकेगी।

  1. प्रोन्नतिः– समूह ख, ग एवं घ के कर्मचारियों की विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के निमित्त परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर परिशिष्ट में उल्लिखित शर्तों के अधीन कुलपति के अनुमोदन से विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जाएगी। राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न सेवाओं⁄संवर्गों आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ विभिन्न सेवाओं⁄संवर्गों आदि में कोटि–वेतन (Grade Pay) आधारित कालावधि व्यवस्था लागू की गयी है, जो समान रूप से विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कर्मियों पर भी लागू होगी। इस क्रम में तत्काल निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था लागू की जायेगी जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप संशोधित समझा जायगाः–

(i)

क्रमांक

कोटि वेतन

न्यूनतम अर्हक सेवा (कालावधि)

1

1800

1900

3 वर्ष

2

1900

2000

3 वर्ष

3

1900

2400

8 वर्ष

4

2000

2400

5 वर्ष

5

2400

2800

5 वर्ष

6

2400

4200

10 वर्ष

7

2800

4200

6 वर्ष

8

4200

4600

5 वर्ष

9

4200

4800

6 वर्ष

10

4200

5400

8 वर्ष

11

4200

6600

10 वर्ष

12

4600

4800

2 वर्ष

13

4600

5400

3 वर्ष

14

4600

6600

7 वर्ष

                

 

  Statutes                                                      Part II [339

 

15

4800

5400

2 वर्ष

16

4800

6600

6 वर्ष

17

5400

6600

5 वर्ष

18

6600

7600

5 वर्ष

19

6600

8700

10 वर्ष

20

7600

8700

5 वर्ष

21

7600

8900

6 वर्ष

22

8700

8900

2 वर्ष

23

8700

10000

3 वर्ष

24

8900

10000

2 वर्ष

 

(ii) उपर्युक्त कोटि–वेतन आधारित कालावधि तालिका मात्र निम्न कोटि–वेतन से ठीक ऊपर कोटि–वेतन में प्रोन्नति के लिए है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि किसी निम्न कोटि–वेतन से ठीक ऊपर के कोटि–वेतन को लाँघ (Jump) कर दूसरे या तीसरे ऊपर के कोटि–वेतन में प्रोन्नति दे दी जायेगी। उदाहरणतः, यदि किसी सेवा–संवर्ग के पद श्रृंखला में कोटि–वेतन 2400 से 2800 एवं कोटि–वेतन 2800 से 4200 का प्रोन्नत पद उपलब्ध हो’ तो तालिका की कंडिका–5 और 7 के अनुसार किसी कर्मी विशेष को 2400 के कोटि–वेतन से 4200 के कोटि–वेतन में प्रोन्नति हेतु 5+6=11 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूरी करनी होगी’ न कि कंडिका–6 के अनुसार 2400 के कोटि वेतन में प्रोन्नति हेतु 10 वर्ष की कालावधि। उपर्युक्त कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर कोटि–वेतन से संबंधित कर्मी के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि (कार्यानुभव) है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कर्मियों को वरीयतर कोटि–वेतन प्रोन्नत कर दिया जायेगा। प्रोन्नति के लिए वरीयतर कोटि–वेतन में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार निर्णय लिया जायेगा।

(iii) निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने की स्थिति में जहाँ प्रोन्नति देना संभव नहीं हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों⁄ कोटि–वेतनों की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्युनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्तस्वरूप रू० 6600⁄– से रू० 7600⁄– के कोटि–वेतन में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और रू० 7600⁄– से रू० 8700⁄– के कोटि–वेतन में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। यदि रू० 7600⁄– के कोटि–वेतन से रू०8700⁄– के कोटि–वेतन में प्रोन्नति विचारणीय, हो तो रू० 7600⁄– कोटि–वेतन में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न कोटि–वेतन (अपुनरीक्षित वेतनमान) वाले पद की कार्यावधि और धारित कोटि–वेतन (रू० 7600) के पद की कार्यावधि जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

8. प्रोन्नति हेतु योग्यताऐं:– निम्न कोटि का कोई भी कर्मचारी, जिसे अगले उच्च पद की अपेक्षित योग्यता होगी, विचार का पात्र होगा और एक संवर्ग के कर्मचारी, उसी संवर्ग में प्रोन्नति के हकदार होंगे। समूह “क” के पदाधिकारियों की प्रोन्नति एवं नियुक्ति की योग्यता तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में वहित अर्हताओं के अनुरूप होगीं तथा समूह ख, ग एवं घ के कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की योगयता वही होगी जो परिशिष्ट– 1 एवं 2 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों में विहित है फिर भी, यदि किसी पद पर प्रोन्नति के लिए योग्यता और प्रक्रिया का

 

 

340] Part II                                                  Manual of Bihar Universities Laws

उल्लेख परिशिष्ट में नहीं किया गया हो तो ऐसे पद⁄पदों पर प्रोन्नति, राज्य सरकार के समतुल्य कोटि के पदों पर प्रोन्नति के नियमों के अनुसार की जा सकेगी।

(1) प्रत्येक संवर्ग का प्रवेश बिन्दु ‘सी’ श्रेणी का सबसे अंतिम पद ही निम्नलिखित संवर्ग का प्रवेश बिन्दु (Entry Point) होगा।

(2) प्रारम्भिक (प्रवेश) बिन्दु पर योग्यता में छूटः– सभी संवर्गों के प्रवेश बिन्दु (Entry Point) पर किसी प्रकार की योग्यता यथा शैक्षिक, तकनीकी या अनुभव के संबंध में छूट नहीं दी जाएगी। प्रवेश बिन्दु पर योग्यता में खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति के समय या प्रोन्नति हेतु छूट नहीं दी जाएगी बशर्तें की विशेष श्रेणी में यथा अंधा या निःशक्त में नहीं आते हों। ऐसी विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों की योग्यता में  छूट देने पर कुलपति विचार कर सकते हैं।

(3) प्रत्येक संवर्ग में विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति हेतु आरक्षण का प्रतिशतः– प्रत्येक सम्वर्ग में भिन्न–भिन्न स्तरों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति में राज्य में लागू नियुक्ति में आरक्षण से संबंधित विधि के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगा।

 

स्पष्टीकरण

(i) जहाँ कहीं ऐसा उल्लेख हो कि संवर्ग में से ही प्रोन्नति विचार योग्य⁄देय है तो इसका अर्थ हुआ कि किसी खास विभाग⁄ संस्थान⁄ कार्यालय स्थित खास पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के समय पिछले निम्न पद पर कार्यरत सभी कर्मी उस पद पर प्रोन्नति पाने हेतु योग्य माना जाएगा परन्तु वरीयता पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

(ii) जहाँ कहीं ऐसा उल्लेख हो कि प्रोन्नति विभाग⁄संस्थान⁄कार्यालय में से देय⁄विचार योग्य है तो इसका अर्थ हुआ कि किसी खास विभाग⁄संस्थान⁄कार्यालय में किसी खास पद को सिर्फ प्रोन्नति द्वारा ही भरा जाना है तो ऐसा कर्मी जो उस संवर्ग के पिछला निम्न पद पर कार्यरत हैं, उपयुक्त एवं वरीयता के आधार पर ही प्रोन्नति दी जाएगी। सिर्फ वैसे संवर्गों के लिए अनुशंसा की गयी है जहाँ अन्तर विभागीय गतिशीलता (mobility) या तो नहीं ही है या है, भी तो बहुत कम।

(5) अगले प्रक्रम (Stage) पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अनुभव वर्षः निम्न पद से उच्च पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु ऐसा कोई व्यक्ति विचार योग्य नहीं होगा जिसकी सेवा सम्पुष्ट न हो या जो परीक्ष्यमान रूप में कार्य न कर रहे हो या जिसने लगातार 5 वर्षों तक सम्बद्ध संवर्ग के पिछले निम्न पद पर कार्य न किया हो।

आगे बशर्तें कि इन कोटियों (Grade) में अस्थायी सेवाकाल की गणना लगातार नियुक्ति की तिथि या परीक्ष्यमान अवधि की सम्पुष्टि जो सामान्य चयन समिति  द्वारा अनुशंसा पश्चात् हो, योग्यता निर्धारण उपरोक्त की भांति की जायगी।

उपरोक्त नियम इस शर्त के साथ होगा कि इसमें वरीयता प्रभावित न हो।

(6) प्रोन्नति पर विचार करते समय योग्यता में छूटः– ऐसे व्यक्तियों को प्रोन्नति देने पर विचार करते समय निर्धारित योग्यता में छूट दी जायगी जिनकी सेवा सम्वर्ग की ठीक अगले निम्न वेतनमान में कम से कम 8 वर्ष की स्थायी रूप से या परीक्ष्यमान रूप में सेवा की गयी हो। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में अगले निम्न डिग्री⁄प्रमाण–पत्र की हद तक ही छूट दी जानी चाहिए।

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति (या खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति हो) तकनिकी विशेषज्ञता संबंधी योग्यता में छूट नहीं दी जायगी।

(i) विभागीय प्रोन्नति समितिः विश्वविद्यालय के ‘बी’ एवं ‘सी’ श्रेणियों के शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर  की जायगी।

 

 

 

                Statutes                                                                                               Part II [341

भिन्न–भिन्न संवर्गों के पदों के लिए भिन्न–भिन्न स्तर हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना वही होगी जो वैसे पदों⁄सम्वर्गों हेतु इस परिनियम में विहित किया गया है।

(ii) सीधी भर्ती या विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हेतु विज्ञापन का प्रस्तावः– किसी भी विभाग⁄कार्यालय में ‘बी’ या ‘सी’ श्रेणी के पदों के लिए किसी स्थायी⁄अस्थायी परन्तु स्थायी होने हेतु संभावित अस्थायी रिक्ति जो एक वर्ष से ज्यादा अवधि हेतु हो, के लिए विभागाध्यक्ष⁄कार्यालय प्रधान द्वारा रिक्ति विज्ञापन या विभागीय प्रोन्नति कमिटि की बैठक का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

(iii) विश्वविद्यालय स्थापना शाखा द्वारा प्रस्ताव की जाँचः

(a) सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन या विभागीय प्रोन्नति कमिटि की बैठक, जो भी हो, हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय स्थापना शाखा या चयन समिति प्रभाग इस प्रस्ताव का जांच करेगा एवं सक्षम पदाधिकारी के समक्ष अपना प्रतिवेदन, यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित रिक्ति खुले विज्ञापन द्वारा भरे जाने योग्य है या विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा।

(b) यदि कुलपति द्वारा तय किया जाता है कि प्रश्नगत पद खुले बहाली द्वारा भरा जाएगा तो चयन समिति प्रभाग रिक्ति के सामान्य विज्ञापन हेतु आवश्यक कदम उठायेगा एवं रिक्ति प्राधिकार रिक्ति संख्या को विज्ञापन हेतु भेजे जाने की कार्रवाई करेगा।

(c) यदि कुलपति द्वारा निर्णय लिया जाता है कि प्रश्नगत पद विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा अनुशंसित व्यक्ति द्वारा प्रोन्नति से भरा जाएगा तब चयन समिति प्रभाग द्वारा पद विज्ञापित नहीं किया जायगा परन्तु पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया अपनायी जायगी।

(iv) उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन का प्रस्तुतीकरणः

(a)   सम्बद्ध संवर्ग के पछिले निम्न पदधारक उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों को चयन समिति प्रभाग द्वारा जाँच की जायगी। सर्वप्रथम चयन समिति प्रभाग द्वारा पद हेतु निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की पात्रता की जाँच की जायगी एवं सभी उम्मीदवारों में से प्रोन्नति योग्य उम्मीदवार की पात्रता की पहचान सुनिश्चित की जायगी;

(b)   इसके बाद चयन समिति प्रभाग वरीयता क्रम में पात्र उम्मीदवारों को क्रमांकित करेगा तथा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों के अधिकतम पाँच(5) गुणा पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा। शेष बचे उम्मीदवार खाली पद पर प्रोन्नति हेतु विचारित नहीं होंगे, प्रोन्नति समिति इसे जाँच कर लेगी।

(v) विभागीय परीक्षा

(i) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कर्मियों के सेवा सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय स्तर का विभागीय परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष में दो बार किया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय के विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगाः

क. विभागीय परीक्षा दो पत्रों में होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र एक–एक सौ पूर्णांक के होंगे। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ख. प्रथम पत्र– हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण का ज्ञान, वित्त एवं लेखा, क्रय, सेवा नियमावली, कार्यालय प्रबंधन, स्थापना एवं बजट तथा कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान।

ग. व्दितीय पत्रः– विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में परिनियमों⁄

 

 

 

 

342] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

विनियमों⁄अध्यादेशों⁄नियमों के साथ–साथ विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित निर्गत पत्रों, राज्यादेशों तथा संकल्पों की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(vi) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति में विचारण हेतु सिद्धांतः

(a) किसी पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति⁄प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर ही की जा सकेगी। इस तरह की प्रोन्नति में वरीयता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा।

(b) किसी उम्मीदवार की प्रोन्नति हेतु उपयुक्तता का निर्णय निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर किया जायगाः

(i)  वार्षिक गोपनीय रिपार्ट (कम से कम विगत 3 वर्षों का)

(ii)  अंतर्वीक्षा (साक्षात्कार)

(iii) विभागीय परीक्षा।

(c)    साक्षात्कार हेतु अधिकतम 50 अंक ही समनुदेशित किए जाएँगे, विभागीय प्रोन्नति समिति को भी साक्षात्कार के समय वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर भी (विगत 3 वर्षों का) ध्यान देना होगा और तब साक्षात्कार हेतु अंक (Marks) दिया जायगा।

(d)   इसके बाद प्रोन्नति समिति के द्वारा साक्षात्कार एवं विभागीय परीक्षा में मिले अंक को जोड़कर योग (Aggregate) तैयार किया जायगा। प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु स्वविवेकानुसार न्यूनतम अंक निर्धारित किया जायगा। इस तरह उपयुक्त उम्मीदवार पहचान कर लिए जाऐंगे और तब वरीयता के आधार पर प्रोन्नति हेतु नाम की अनुशंसा की जायगी।

(e)   प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति में पूर्व न्यून पद पर कायम वरीयता ही मानी जायगी।

(f)    विभागीय प्रोन्नति समिति निर्धारित फार्म में ही प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगी।

(vii) प्रोन्नति कोटा से बच गये खाली पदों को खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति कोटा में स्थानांतरण के नियमः

(a) प्रोन्नति कोटा से बचे पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर नियुक्ति हेतु सूची तैयार कर प्रोन्नति समिति को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु समर्पित की जायगी। प्रोन्नति समिति नियुक्ति हेतु नाम की अनुशंसा करेगी। उपलब्ध रिक्ति का पाँच–गुणा अधिक उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।

(b) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति चयन समिति द्वारा निर्गत पैनल में उम्मीदवारों की संख्या जरूरत के अनुसार नहीं पाती है तो चयन समिति प्रभाग शेष बचे पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार कर पुनः विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक व्दितीय पैनेल से प्रोन्नति हेतु पात्र उम्मीदवारों से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु आयोजित करेगी।

(c) यदि प्रथम और व्दितीय पैनेल से अनुशंसित नामों से अधिक पद प्रोन्नति कोटा में शेष रह जाता है तो ऐसी परिस्थिति में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा शेष बचे पदों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति कोटा से खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति कोटा में स्थानांतरित कर दिया जायगा। इसके बाद चयन समिति प्रभाग खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाकर रिक्तियों को भर सकेगी।

(d) इस ढंग से प्रोन्नति कोटा के पद को खुली नियुक्ति कोटा पद के रूप में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

 

 

tatutes                                                                                 Part II [343

(e) प्रोन्नति कोटा के इस तरह शेष बचे पद को आगे भविष्य के लिए बचाकर नहीं रखा जायगा बल्‍कि ऐसे सभी पदों को विज्ञापित कर नियुक्ति  की प्रक्रिया की जाएगी।

(viii) नियुक्ति आदेश का निर्गत होनाः–

(a)    विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुशंसा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भेजा जायगा। कुलसचिव द्वारा कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति आदेश निर्गत किया जायगा।

(b)    नियुक्ति आदेश पत्र निर्गत करते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि अमुक नियुक्ति प्रोन्नति द्वारा या अमुक नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा की गयी है। प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति में इस बात का उल्लेख रखना आवश्यक होगा कि इस नियुक्ति से इन्टर से सिनियरिटी (Inter se-seniority) बाधित नहीं होगी।

(ix) संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्तिः

विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रधान की अनुशंसा पर कुलपति के अनुमोदनोपरान्त एक वर्ष की अवधि या उससे कम अवधि हेतु संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के आधार पर पद के अनुरूप योग्यताधारी उम्मीदवारों की नियुक्ति किया जा सकेगा। अस्थायी परन्तु  स्थायी हो जाने को संभावितदीर्घावधि अस्थायी रिक्तियों के संविदा अथवा आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने की स्थिति में कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन पर की जा सकेगी बशर्तें कि विभागाध्यक्षकार्यालय प्रधान ने इस आशय का प्रस्ताव कुलसचिव को प्रेषित किया हो कि इन रिक्तियों को नहीं भरने से कार्य बाधित होगा। इस तरह से की गयी नियुक्ति एक शैक्षणिक सत्र या ग्यारह माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, के बाद स्वतः समाप्त समझी जाएगीः

(x) अन्य प्रावधानः (a) प्रोन्नति कोटा से भरे जाने हेतु यदि पर्याप्त मात्रा में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसे रिक्त पद का स्थानांतरण खुली नियुक्ति कोटा में कुलपति की सहमति से किया जा सकेगा तथा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होगा कि पूर्व में नहीं भरे गये पद आगे भी इसी कोटा में बने रहेंगे।

(b) अंधाशारीरिक रूप से निःशक्तविकलांग व्यक्ति, स्त्री एवं अनुसूचित जाति या जनजाति हेतु आरक्षण नियम राज्य सरकार द्वारा इस आशय हेतु बनाया गया नियम कठोरता से लागू होगा।

(c) विश्वविद्यालय के कर्मियों को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत किसी भी इकाईविश्वविद्यालय विभागया विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी संस्थान में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

(xi) नियंत्री पदाधिकारीः

(i) कुलसचिव विश्वविद्यालय कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी, सचिवीय, अनुसचिवीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

(ii) महाविद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी वहाँ के प्रधानाचार्य होंगे।

(iii) विश्वविद्यालय विभाग एवं अन्य संस्थान के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी विभागाध्यक्ष या संस्थान के प्रधान होंगे।

(iv) कुलसचिव के नियंत्री पदाधिकारी कुलपति होंगे।

      9. प्रोन्नति समिति का गठनः– प्रोन्नति समिति के गठन और इससे संबंधित प्रावधान वे ही होंगे, जिनका उल्लेख राज्यपाल सचिवालय के दिनांक 20.12.1986 के पत्र संख्या बी०एस०यू० 25/84-3965/जी०एस० में परिनियम प्रोन्नति समिति के संबंध में उल्लिखित है।

344] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

      10. प्रोन्नति के निमित्त, विश्वविद्यालय कार्यालय, इसकी सम्बद्ध इकाइयाँ, स्नातकोत्तर विभाग, स्नातकोत्तर केन्द्र और संस्थान (स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा देने वाले) की एक इकाई होगी जिसे इकाई– I कहा जायगा एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थानों (स्नातक स्तर तक शिक्षा देने वाले) की अलग एक इकाई होगी, जिसे इकाई– II कहा जायगा।

       11. सामान्य अनुदेशः– प्रोन्नति कठिन परिश्रम, सदाचरण और परिणामोन्मुखी कार्य सम्पादन के आधार पर प्राप्त होती है जो गोपनीय चरित्रपंजी में झलकती है। केवल एक दूसरे से अधिक कार्य सम्पादन से ही कोई कर्मचारी प्रोन्नति के रूप में ईमान और सम्मान का हकदार होता है। जबकि ‘औसत’ प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं है, किन्तु इसे सम्पूरक नहीं माना जा सकता।

       12. गोपनीय प्रतिवेदनः– गोपनीय प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कर्मचारी का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है। प्रोन्नति, सेवा–सम्पुष्टि, समयपूर्व सेवा निवृत के लिए समीक्षा आदि हेतु गोपनीय प्रतिवेदन मुख्य कसौटी है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन रखा जाना चाहिए। सम्बद्ध शिक्षकेत्तर कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी⁄विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष⁄ अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा लिखा जाना चाहिए और इसकी समीक्षा कुलपति द्वारा की जानी चाहिए। यदि वह कर्मचारी संबंधी है, तो स्थिति के अनुसार प्रतिवेदन लिखाने या समीक्षा का कार्य कुलपति⁄कुलसचिव द्वारा किया जा सकता है। निलंबन⁄अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन कर्मचारी की वरीयता पूर्ववत होगी, यदि वह पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है या निलंबन अनुचित करार दिया जाता है तो उसे प्रोन्नति उपलब्ध पहली रिक्ति पर दी जाएगी। अगले उच्च पद पर प्रोन्नति की पात्रता के निमित्त, उनके सेवा अवधि की गणना उसी दिन से प्रोन्नति माना जाएगा, जिस दिन से उसके कनीय की प्रोन्नति हुई होगी।

       13. इकाई– I या इकाई– II के सहायक⁄उच्च वर्गीय लिपिक का पद मेघा–सह–वरीयता के साथ–साथ सम्बद्ध कर्मचारियों के पिछले पाँच वर्षों के गोपनीय चरित्र पंजी⁄संसूचन⁄कार्य सम्पादन को ध्यान में रखते हुए भरा जाएगा। सभी कर्मचारियों की चरित्र–पंजी रखी जाएगी। विभागाध्यक्ष अपने विभाग तथा प्रधानाचार्य अपने महाविद्यालय में पदस्थापित कर्मचारी की चरित्र पंजी प्रति वर्ष कुलसचिव के यहाँ प्रस्तुत करेंगे, अधिमानतः प्रति वर्ष 31 दिसम्बर के पहले।

       14. गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि कार्य–सम्पादन से संबंधित एवं साथ–ही–साथ मूल गुण और संभावनाओं के बारे में सभी प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ संबद्ध कर्मचारी को, कुलपति⁄कुलसचिव द्वारा संसूचित की जाएगी, कुलपति अपीलीय प्राधिकार होंगे।

       15. प्रोन्नति का मुख्य मापदण्ड मेघा–सह–वरीयता होगा जिसके निमित्त सेवा–अभिलेख और विगत पाँच वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

       16. वरीयता या पात्रता के संबंध में विवाद होने पर मामला कुलपति के पास भेजा जाएगा। कुलपति को यह अधिकार होगा कि वे कर्मचारी की चरित्र–पंजी में अंकित प्रतिकूल अभ्युक्ति को हटा दें।

       17. निरसन और संरक्षाः– इस परिनियम की परिशिष्ट में सम्मिलित सभी पदों पर नियुक्ति से संबंधित सभी पूर्व आदेश⁄अभिषद् या अन्य प्राधिकार के निर्णय एतद् द्वारा निरस्त समझा जाएगा। परन्तु किए गए विश्वविद्यालय अधिनियम एवं इसके अधीन गठित परिनियम में निहित प्रावधानों तथा सक्षम स्तर से निर्गत विभागीय निदेशों के अधीन किये गये कार्य, किसी भी रूप में प्रभावित न होंगे।

       राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप, विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अपंग व्यक्तियों, पूर्व–सेवकों और अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य अपेक्षित छूटों पर इन नियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

       18. बाधाओं का निराकरणः– यदि इन नियमों के कार्यान्वयन या प्रवर्तन में कोई बाधाएं उत्पन्न

 

 

                       

Statutes                                                                                               Part II [345

होगी, तो कुलपति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय–समय पर ऐसी बाधाओं को दूर करने के निमित्त आवश्यक सामान्य या विशेष निदेश जारी  कर सकते हैं, बशर्तें वे विश्वविद्यालय अधिनियम एवं इसके अधीन गठित परिनियम में निहित प्रावधानों अथवा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत नियमों के प्रतिकूल न हों।

परिशिष्ट–1

राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, प्रक्रिया एवं प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान

राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए बिहार विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पद

 

1. सहायक कुल सचिव एवं समतुल्य पदों का पद सोपान⁄पद संवर्ग

क्रम सं०

पद का नाम

पद समूह

स्वीकृत पदों की संख्या

यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को धारित करने पर

यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को धारित नहीं करने पर

 

 

 

 

वेतन बैंड

ग्रेड पे

वेतन बैंड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

6

7

8

1

सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य पद

66

15600-39100

5400

9300-34800

4200

2

उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद

33

15600-39100

7600

9300-34800

4200

3

महाविद्यालय निरीक्षक, परीक्षा महानियंत्रक

33

37400-67000

10000

15600-39100

7600

 

  बिहार विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों के पद निम्नवत् होंगेः–

       (i) सहायक कुलसचिव के समतुल्य पदः–   विकास पदाधिकारी⁄युवा कल्याण पदाधिकारी⁄

      योजना पदाधिकारी⁄सहायक वित्त पदाधिकारी⁄

      सहायक परीक्षा नियंत्रक के पद होंगे।       

(ii) उप कुलसचिव के समतुल्य पदः–       वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक

      के पद होंगे

       (iii) महाविद्यालय निरीक्षक के समतुल्य पदः– परीक्षा महानियंत्रक के पद होंगे

       बिहार विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों के प्रोन्नति का क्रम निम्वित् होंगेः–

       (i) सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष पद से उप कुलसचिव एवं समकक्ष पद पर।

       (ii) उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद से कुलसचिव एवं समतुल्य पद पर।

 

सहायक कुल सचिव एवं समतुल्य पदों पर सीधी भर्ती⁄प्रोन्नति के प्रक्रिया निम्न प्रकार होंगेः–

पद का नामः–          सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य पदः–

                     विकास पदाधिकारी⁄युवा कल्याण पदाधिकारी⁄योजना पदाधिकारी⁄सहायक

                     वित्त पदाधिकारी⁄ सहायक परीक्षा नियंत्रक

 

 

 

346] Part II                                                                            Manual of Bihar Universities Laws

पद समूहः                    समूह ‘क’

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः  सीधी नियुक्ति के लिए यू०जी०सी० विनियम के आधार

                           पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम

                           55 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या

                           इसके समकक्ष 7 प्वाईंट स्केल में ग्रेड ‘बी’ के साथ

                           अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड अनिवार्य होंगे।

(अनुसूचित जाति⁄अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए प्राप्तांक में 5 प्रतिशत का छूट होगा।

वेतनः–                       वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे- 5400 पी०बी० 3 

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी० बी० 2

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) द्वारा विश्वविद्यालय सेलेक्सन कमिटि की अनुशंसा पर पी०बी०– 3 ग्रेड पे– 5400 अन्यथा पी०बी०– 2 ग्रेड पे– 4200 अनुमान्य होगा।

       (8 वर्ष तक इस ग्रेड–पे में रहने पर वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे– 6600 पी०बी०– 3 अनुमान्य होगा। बशर्तें कि उन्होंने शैक्षणिक प्रशासन में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक करीब चार सप्ताह का भाग लिया हो तथा उनका मूल्यांकन कार्य संतोषप्रद हो। वेतन संरचना यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर होंगे।)

आयु सीमाः                   सीधी नियुक्ति में न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित के अनुसार होगा।

सीधी नियुक्ति⁄प्रोन्नतिः          राज्य सरकार द्वारा सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य कुल सृजित⁄ स्वीकृत पदों का 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा एवं 25 प्रतिशत पद प्रशाखा पदाधिकारी के पद से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

                                  शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) बिहार, पटना द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में गठित चयन समिति आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित एवं अनुशंसित मेघा सूची से सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य पदों के कुल स्वीकृत पदों का 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे।

                                  समिति का पैनल पहली अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष तक वैध माना जाएगा।

                                  इन पदों पर वर्णित शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान प्रोन्नति से भरे जाने की स्थिति में लागू नहीं होगा।

                                  सीधी नियुक्ति⁄प्रोन्नति के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम⁄ रोस्टर का अनुपालन किया जायगा।

कालावधिः                    9 वर्षों की कालावधि पूरा करना अनिवार्य होगा।

परिवीक्षा अवधिः               परीक्ष्यमान की अवधि सीधी नियुक्ति की तिथि से 2 वर्षों की होगी।

  उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद पर प्रोन्नति– विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित

के आलोक में चयन समिति द्वारा प्रोन्नति के निमित्त सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य शिक्षकेत्तर

 

 

 

                              Statutes                                                                  Part II [347

पदाधिकारियों की अद्यतन समेकित वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार, सेवा सम्पुष्टि,

विश्वविद्यालयी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, आरोप, विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभियुक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जाँचोपरान्त चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कुलाधिपति द्वारा उप कुलसचिव एवं समतुल्य शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों का शतप्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे।

       राज्य सरकार द्वारा कालावधि समय–समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार होंगे। उप कुलसचिव को पाँच वर्षों तक की संतोषप्रद सेवावधि पूरा करने पर 37400-67000 ग्रेड पे 8700 में उत्क्रमित हो सकेंगे।

       कुलसचिव एवं समतुल्य पद पर प्रोन्नति – विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में चयन समिति द्वारा प्रोन्नति देने के निमित्त उप–कुलसचिव एवं समतुल्य पदाधिकारियों के अद्यतन समेकित वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार, आरोप, विगत पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभियुक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक जांचोपरांत चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर कुलाधिपति द्वारा कुलसचिव एवं समतुल्य शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों का पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे।

2. विश्वविद्यालय⁄स्नातकोत्तर विभाग एवं संबंद्ध कार्यालयों के सहायक संवर्ग का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैंड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

निम्न वर्गीय लिपिक

5200-20200

1900

2

उच्च वर्गीय लिपिक⁄उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)

5200-20200

2400

3

सहायक

9300-34800

4200

4

प्रशाखा पदाधिकारी एवं समतुल्य पद

9300-34800

4200

1. लिपिकीय संगर्व के विभिन्न पदनामों से पदनामित यथा– शॉर्टर (लाईब्रेरी क्लर्क)⁄पुस्तकालय लिपिक⁄सेन्ट्रल डिस्पेंसरी सहायक⁄शार्टर कम एकाउन्टेंट (स्नातकोत्तर इतिहास विभाग) संबंधित विभागों एवं सम्बद्ध कार्यालयों में पदस्थापित पदों का नाम निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से नियमतः पदनामित किया जायगा।

2. लेखापाल सह विशेष सहायक (कार्य विभाग) का पद उच्च वर्गीय लिपिक के पदनाम से पदनामित किया जायगा।

3. पुस्तकालयों में पदस्थापित प्रोफेशनल सहायक के पद को सहायक के रूप में पदनामित किया जायेगा।

 

1. पद का नाम

निम्न वर्गीय लिपिक–

 ( वित्त विभाग के संकल्प संख्या–8826 दिनांक 20.12.2000 की कंडिका 3 एवं 4 के प्रावधान के आधार पर दिनांक 20.12.2000 के बाद की तिथि से लिपिकीय पदों को विलोपित कर निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से सीधी नियुक्ति का प्रावधान है।)

2. पद समूह

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड⁄विश्विविद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर डी०सी०ए० के साथ कम्प्यूटर टंकण में न्यूनतम प्रति

 

 

 

 

 

 

348] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

 

मिनट गति हिन्दी में 25 शब्द एवं अंग्रेजी में 30 शब्द टंकण दक्षता अनिवार्य होगा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 1900 पी०बी०–1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षफल के मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।

  लिपिकीय संवर्ग के 40 प्रतिशत पद उच्च वर्गीय लिपिक तथा 60 प्रतिशत पद निम्न वर्गीय लिपिक के होंगे।

  निम्न वर्गीय लिपिक (लिपिकीय संवर्ग) से उच्च वर्गीय लिपिक (लिपिकीय संवर्ग)  के पद पर प्रोन्नति की जायगी।

(वित्त विभाग के संकल्प संख्या–8826 (वि०) दिनांक 20.12.2000 की कंडिका 3 एवं 4 के प्रावधान के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के एकीकृत पदों को पृथक (डिमर्ज) कर दिनांक 20.12.2000 के बाद की तिथि से लिपिकीय संवर्ग के पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक पद पर सीधी नियुक्ति (वेतनमान 3050-4590/- रू०) किये जाने का प्रावधान किया गया।)

वरीयता सूची का संधारण– विश्वविद्यालयस्नातकोत्तर विभाग एवं संबद्ध कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के लिए समेकित वरीयता सूची यथा– निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी का समेकित रूप से अलग–अलग कोटि का वरीयता कोटि क्रमांक सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के लिए 8 साल

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)

(वित्त विभाग के संकल्प संख्या–8826 दिनांक 20.12.2000 के आलोक में दिनांक 20.12.2000 के पूर्व से भंडरपाल, टंकक, कैशियर, लिपिकीय, संवर्ग के सभी पदों पर कार्यरत कर्मी सम्मिलित।)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड– 5200-20200 से ग्रेड पे– 2400 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नति

विश्वविद्यालय के परिनियम द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार प्रोन्नति समिति द्वारा निम्न वर्गीय लिपिकों की विश्वविद्यालय

 

Statutes                                                                               Part II [349

 

विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णतासेवा सम्पुष्टिआरोपवार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर उच्च वर्गीय लिपिक के पद भरे जायेंगे।

  (वित्त विभाग के संकल्प संख्या–8826 (वि०) दिनांक 20.12.2000 की कंडिका 3 एवं 4 के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 20.12.2000 के पूर्व से लिपिकीय संवर्ग यथा पुस्तकालय सहायक, शॉर्टर, पत्राचार लिपिक, दिनचर्या लिपिक, विपत्र लिपिक, भंडारपाल, टंकक, कैशियर के एकीकृत सभी पदों को पृथक (डिमर्ज) कर उच्च वर्गीय लिपिक के पदनाम (वेतनमान– 4000-6000/- रू०) से पदनामित किया गया है) उच्च वर्गीय लिपिक का पद पूर्णतः प्रोन्नति का पद है। यह प्रावधान विश्वविद्यालय कर्मियों पर भी समान रूप से प्रभावी है।

  लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदनामों से पदनामित यथा उच्च वर्गी लिपिक (लेखा)भंडारपालस्टोर कीपर संबंधित विभागों एवं सम्बद्ध कार्यालयों में पदस्थापित पदों का नाम उच्च वर्गीय लिपिकउच्च वर्गीय लिपिक (लेखा) के पदनाम से नियमतः पदनामित किया जाएगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के लिए 10 साल।

8. परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होंगे।

 

 

1. पद का नामः

सहायक

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के साथ कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान आवश्यक होगा।

4.वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे–4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा। प्रोन्नति के  मामले में लागू नहीं।

6. नियुक्तिप्रोन्नतिः

i. विश्वविद्यालय के सहायकों का पद मूल पद होगा। विश्वविद्यालय एवं उनके संलग्न स्नातकोत्तर विभागकार्यालयों के सहायकों का कुल स्वीकृत पदों का 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायगी। चयन समिति लिखित परीक्षाफल के मेघा सूची के आधार पर अनुशंसितचयनित उम्मीदवार का पैनल विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा। विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसितचयनित उम्मीदवारों के पैनल से नियुक्ति की जायगी।

 

 

350] Part II                                                                            Manual of Bihar Universities Laws

 

 

  संस्था द्वारा अनुशंसित पैनल अनुशंसा की तिथि से पैनल एक वर्ष तक वैध माना जाएगा।

ii. विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा विहित गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति से उच्च वर्गीय लिपिक (लिपिकीय संवर्ग) की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार विश्वविद्यालयी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता⁄आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभियुक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् जांचोपरांत सहायक के पदों  को प्रोन्नति से भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के लिए 5 साल

8. परिवीक्षा अवधिः

सीधी योगदान की तिथि से दो वर्ष। प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

प्रशाखा पदाधिकारी एवं समतुल्य पद सुपरवाईजर सेल्स एण्ड पब्लिकेशन

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

 

3. वेतन संरचनाः

प्रवेश बिन्दु पर वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे–4200 पी०बी०– 2

4. नियुक्ति⁄प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी का शत् प्रतिशत पद सहायक के पद से विश्वविद्यालय परिनियम द्वारा विहित एवं गठित प्रोन्नति समिति द्वारा सहायकों (विश्वविद्यालय सहायक संवर्ग) की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार, सेवा सम्पुष्टि, विश्वविद्यालय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, आरोप, विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभियुक्तियां एवं कालावधि के सम्यक जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति से भरे जायेंगे।

  प्रोन्नति के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

5. कालावधिः

प्रोन्नति के लिए 8 साल

6. परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

3. विश्वविद्यालय⁄स्नातकोत्तर विभाग एवं संबद्ध कार्यालयों के समूह ‘ख’ के कर्मियों का पद सोपान

(ग्रेड पे 4200)

विश्वविद्यालय के अभियंता पद का पद सोपान

क्रम सं०

पद नाम

पद समूह

वेतन बैंड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

कनीय अभियंता

9300-34800

4200

2

सहायक अभियंता

9300-34800

5400

3

विश्वविद्यालय अभियंता

15600-39100

6600

                             

 

Statutes                                                                               Part II [351

महाविद्यालय के कनीय अभियंता के पदों को भी विश्वविद्यालय अभियंता संवर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

1. पद का नामः

कनिय अभियंता

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता विश्वविद्यालय से सिविलइलेक्ट्रीकलमेकेनिकल में स्नातक के साथ एक वर्ष का कार्य अनुभव या डिप्लोमा तथा तीन वर्षों का कार्य अनुभव होना आवश्यक है।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी०

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति कुलाधिपति के अनुमादनोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के लिए 8 साल (स्नातक डिग्री धारियों को 5 साल)

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

सहायक अभियंता

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 5400 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कनीय अभियंता के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

    प्रोन्नत उन्हीं व्यक्ति को दी जायेगी जिन्हें किसी अभियंत्रण शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के लिए 5 साल

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।

 

 

352] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

1. पद का नामः

विश्वविद्यालय अभियंता

2. पद समूहः

समूह ‘क’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे– 6600 पी०बी० 3

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सहायक अभियंता के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।

 

आर्केलॉजिक कैमिस्ट (ए०आई०एच०ए०) एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्रम सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1.

आर्केलॉजिकल कैमिस्ट (ए०आई०एच०ए०)

माइक्रो एनालिस्ट

इलेक्ट्रॉनिक टैकनिसियन

(पी०जी० रसायन विज्ञान)

इलेक्ट्रॉनिक टैकनिसियन

(पी०जी० भौतिक विज्ञान)

9300 - 34800

4200

2.

आर्केलॉजिकल कैमिस्ट (ए०आई०एच०ए०)

माइक्रो एनालिस्ट

स्पेक्ट्रोग्रफिक एनालिस्ट

इलेक्ट्रॉनिक टैकनिसियन

 (पी०जी० रसायन विज्ञान)

ग्रेड–1

9300 – 34800

4600

 

 

                                                                                Statutes                                                                                 Part II [353

 

इलेक्ट्रॉनिक टैकनिसियन

(पी०जी० भौतिकी विज्ञान)

 

 

 

3.

आर्केलॉजिकल कैमिस्ट (ए०आई०एच०ए०)

माइक्रो एनालिस्ट

स्पेक्ट्रोग्रफिक एनालिस्ट

इलेक्ट्रॉनिक टैकनिसियन

 (पी०जी० रसायन विज्ञान)

इलेक्ट्रॉनिक टैकनिसियन

(पी०जी० भौतिकी विज्ञान)

ग्रेड– 2

9300-34800

4800

  उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

आर्केलॉजिकल कैमिस्ट (ए०आई०एच०ए०)

माइक्रो एनालिस्ट

स्पेक्ट्रोग्रफिक एनालिस्ट

इलेक्ट्रॉनिक टैकनिसियन (पी०जी० रसायन विज्ञान)

इलेक्ट्रॉनिक टैकनिसियन (पी०जी० भौतिकी विज्ञान)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3.नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता विश्वविद्यालय से संबंधित विषय भौतिकी विज्ञानरसायन विज्ञान में स्नातक।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6.सीधी नियुक्तिप्रोन्नतिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार की जायेगी।  

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नति– विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर

 

 

 

354] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

 

प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड – 1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड– 1 से ग्रेड– 2 पर प्रोन्नति के लिए 2 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट

      ख

9300-34800

4200

2

सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट

ग्रेड1

9300-34800

4600

3

सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट

ग्रेड2

9300-34800

4800

 

 उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

 

1. पद का नामः

सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

सिनियर टेक्निकल सहायक– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री या भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा।

एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट– प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व में स्नातक डिग्री।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार

 

 

 

 

 

                                                                Statutes                                                                                                 Part II [355

 

 

द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिप्रोन्नतिः

नियुक्ति– विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नति– विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड – 1 पर प्रोन्नति के कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड– 1 से ग्रेड– 2 पर प्रोन्नति के लिए 2 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

आर्किटेक्चरल प्रारूपक एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

आर्किटेक्चरल प्रारूपक प्रधान

आर्किटेक्चरल ओभरसियर

9300-34800

4200

2

आर्किटेक्चरल प्रारूपक प्रधान

आर्किटेक्चरल ओभरसियर

ग्रेड1

9300-34800

4600

3

आर्किटेक्चरल प्रारूपक प्रधान

आर्किटेक्चरल ओभरसियर

ग्रेड2

9300-34800

4800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

 

1. पद का नामः

आर्किटेक्चरल प्रारूपक

प्रधान आर्किटेक्चरल ओभरसियर

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

 

 

356 Part II                                                                            Manual of Bihar Universities Laws

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा के साथ दो वर्षों का संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिप्रोन्नतिः

नियुक्ति– विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

 प्रोन्नति– विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

 

 

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड – 1 पद प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड– 1 से ग्रेड– 2 पर प्रोन्नति के लिए 2 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

सांख्यिकी विद् का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

सांख्यिकी विद्

9300-34800

4200

2

सांख्यिकी विद्

ग्रेड1

9300-34800

4600

3

सांख्यिकी विद्

ग्रेड2

9300-34800

4800

  उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

सांख्यिकी विद्

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

 

                                                                Statutes                                                                                                 Part II [357

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणितसांख्यिकी में स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

सांख्यिकी विद् (ग्रेड– 1)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4600 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सांखियकी विद् पद  से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

सांख्यिकी विद् (ग्रेड– 2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4800 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत

358] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सांखियकी विद् (ग्रेड– 1) पद  से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के में मामले में लागू नहीं।

 

4. विश्वविद्यालय⁄स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह ‘ग’ के कर्मियों का पद

सोपान (ग्रेड पे 2800)

कैटलगर एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

कैटलगर

क्लासिफायर

पुस्तकाध्यक्ष

सहायक पुस्तकाध्यक्ष

पुस्तकालय सहायक

पी०एल० असिस्टेंट

विशेष सहायक

     ग

5200-20200

2800

2

कैटलगर

क्लासिफायर

पुस्तकाध्यक्ष

सहायक पुस्तकाध्यक्ष

पुस्तकालय सहायक

पी०एल० असिस्टेंट

विशेष सहायक

ग्रेड1

9300-34800

4200

3

कैटलगर

क्लासिफायर

पुस्तकाध्यक्ष

सहायक पुस्तकाध्यक्ष

पुस्तकालय सहायक

पी०एल० असिस्टेंट

विशेष सहायक

ग्रेड2

9300-34800

4600

                    

 

                           Statutes                                                                                  Part II [359

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

कैटलगर

क्लासिफायर

पुस्तकाध्यक्ष

सहायक पुस्तकाध्यक्ष

पुस्तकालय सहायक

पी०एल० असिस्टेंट

विशेष सहायक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्ति⁄प्रोन्नतिः

नियुक्ति– विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

  प्रोन्नति– विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

 

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड– 1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 6 वर्ष एवं ग्रेड– 1 से ग्रेड– 2 पर प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

माइक्रो फोटोग्राफर एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

माईक्रो फोटोग्राफर

आर्कोलॉजी फोटोग्राफर

पेटिंग इन्सट्रक्टर

5200-20200

2800

 

 

 

 

 

360] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

2

माईक्रो फोटोग्राफर

आर्कोलॉजी फोटोग्राफर

पेटिंग इन्सट्रक्टर

ग्रेड1

9300-34800

4200

3

माईक्रो फोटोग्राफर

आर्कोलॉजी फोटोग्राफर

पेटिंग इन्सट्रक्टर

ग्रेड2

9300-34800

4600

  उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

 

1. पद का नामः

माईक्रो फोटोग्राफर

आर्कोलॉजी फोटोग्राफर

पेटिंग इन्सट्रक्टर

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्थान से आर्ट (फोटोग्राफी) में डिग्रीडिप्लोमा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिप्रोन्नतिः

नियुक्ति– विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

  प्रोन्नति– विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड– 1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 6 वर्ष एवं ग्रेड– 1 से ग्रेड– 2 पर प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

 

Statutes                                                                                               Part II [361

 

अंकेक्षक का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

अंकेक्षक

5200-20200

2800

2

अंकेक्षक (ग्रेड 1)

9300-34800

4200

3

अंकेक्षक(ग्रेड2)

(आंतरिक अंकेक्षक)

9300-34800

4600

  उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

अंकेक्षक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कला गणित के साथ या स्नातक विज्ञान गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक होना अनिवार्य होगा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

अंकेक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। सहायक अंकेक्षक का पद राज्य सरकार में सृजित नहीं है। (वित्त विभाग का संकल्पज्ञापांक संख्या 5449 दिनांक 19.0806)

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में तिथि से 6 वर्ष की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

अंकेक्षक (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति

 

 

362] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

 

द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में तिथि से 5 वर्ष की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगा।

 

1. पद का नामः

अंकेक्षक (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4600 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर अंकेक्षक (ग्रेड–1) के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

कम्प्यूटर ऑपरेटर

5200-20200

2800

2

कम्प्यूटर ऑपरेटर

ग्रेड1

9300-34800

4200

3

कम्प्यूटर ऑपरेटर

ग्रेड2

9300-34800

4600

                                   

 

Statutes                                                                                   Part II 363

 

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं समतुल्य पद

कम्प्यूटर ऑपरेटर (कनीय)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

स्नातक डिग्री के साथ डाटा इन्ट्री एवं शब्द प्रक्रिया का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम में निहित प्रक्रिया के द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में से 6 वर्ष की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4600 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड–1) के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में तिथि से 5 वर्ष की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगा। (ग्रेड–1)

364] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

1. पद का नामः

कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4600 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड– 1) के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगा।

 

सर्वेयर (पी०जी०) का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

सर्वेयर (पी०जी०)

5200-20200

2800

2

सर्वेयर (पी०जी०)

ग्रेड1

9300-34800

4200

3

सर्वेयर (पी०जी०)

ग्रेड2

9300-34800

4600

 उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

सर्वेयर (पी०जी०)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के साथ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्वेयर का प्रमाण–पत्र।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

                                                                               

 

Statutes                                                               Part II [365

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में से 6 वर्ष की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

सर्वेयर (पी०जी०) (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगा।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सर्वेयर (पी०जी०) के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में से 5 वर्ष की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं। (ग्रेड–1)

 

1. पद का नामः

सर्वेयर (पी०जी०) (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगा।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सर्वेयर

 

 

366] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

 

(पी०जी०) (ग्रेड–1) के पद से प्रोन्नति पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनिसियन का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनिसियनलैब इंचार्ज

5200-20200

2800

2

इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनिसियनलैब इंचार्ज (ग्रेजुएट) (ग्रेड–1)

9300-34800

4200

3

इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनिसियनलैब इंचार्ज (ग्रेजुएट) (ग्रेड–2)

9300-34800

4600

  उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनिसियनलैब इंचार्ज (ग्रेजुएट)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 6 वर्ष की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनिसियनलैब इंचार्ज (ग्रेजुएट) (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

                                                Statutes                                                                                                    Part II [367

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगा।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 वर्षों की कलावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनिसियन⁄लैब इंचार्ज (ग्रेजुएट) (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4600 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा  गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

5. विश्वविद्यालय⁄स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह ‘ग’ के प्रयोगशाला इकाई के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 2400)

लैब–इन्चार्ज  एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

लैब–इन्चार्ज (अई०एस०सी०)

 

5200-20200

2400

 

 

 

368] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities

 

एवं समतुल्य पद जुनियर लैब सहायक

मैप प्रोसेसिंग असिस्टेंट (पी०जी० भूगोल)

 

 

 

2

लैब–इन्चार्ज (अई०एस०सी०)

एवं समतुल्य पद जुनियर लैब सहायक

मैप प्रोसेसिंग असिस्टेंट (पी०जी० भूगोल)

ग्रेड–1

5200-20200

2800

3

लैब–इन्चार्ज (अई०एस०सी०)

एवं समतुल्य पद जुनियर लैब सहायक

मैप प्रोसेसिंग असिस्टेंट (पी०जी० भूगोल)

ग्रेड–2

9300-34800

4200

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

लैब–इन्चार्ज (अई०एस०सी०)

एवं समतुल्य पद जुनियर लैब सहायक

मैप प्रोसेसिंग असिस्टेंट (पी०जी० भूगोल)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबोर्ड से आई०एस०सी० होना अनिवार्य है। (विज्ञान संकाय से भिन्न प्रायोगिक विषयों में नियुक्त होने वाले प्रयोगशाला प्रभारी को संबंधित विषयों में इन्टरमीडिएट की योग्यता अनिवार्य होगी।)

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिःप्रोन्नतिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नतिः विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

 

                                                               

 

 

                                                                Statutes                                                                                               Part II [369

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड– 1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड– 1 से ग्रेड– 2 पद प्रोन्नति के लिए 6 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

आशुटंकक का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

आशुटंकक

5200-20200

2400

2

आशुटंकक(ग्रेड–1)

9300-34800

4200

3

आशुटंकक (ग्रेड– 2) एवं समतुल्य पद

9300-34800

4600

1. कुलपति के निजी सहायक को आशुटंकक(ग्रेड–1) का समतुल्य पद माना जायेगा।

2. उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

आशुटंकक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबोर्ड से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण एवं आशुटंकण (हिन्दी, अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट गति अनिवार्य होगा।

वांछनीयः कम्प्यूटर में डी०सी०ए०।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 10 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

आशुटंकक(ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

 

370] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  आशुटंकक(ग्रेड–1) का समतुल्य पद कुलपति के निजी सहायक का पद होगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

आशुटंकक(ग्रेड–2) एवं समतुल्य पद

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर आशुटंकक(ग्रेड–1)  प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

                          कलाकार–सह–सांख्यिकी विद् का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

कलाकार–सह–सांख्यिकी विद्

5200-20200

2400

 

 

                                                                Statutes                                                                                               Part II [371

 

2

कलाकार–सह–सांख्यिकी विद् (ग्रेड–1)

5200-20200

2800

3

कलाकार–सह–सांख्यिकी विद् (ग्रेड–2)

9300-34800

4200

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

कलाकार–सह–सांख्यिकी विद्

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कला में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला में डिग्री।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

कलाकार–सह–सांख्यिकी विद् (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कलाकार–सह–सांख्यिकी विद् पद से  प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का

 

 

372] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

 

अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 6 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

कलाकार–सह–सांख्यिकी विद् (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कलाकार–सह–सांख्यिकी विद् (ग्रेड–1) पद से  प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

6. विश्वविद्यालयस्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समुह ‘ग’ के अभियंत्रण इकाई के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 2400)

ड्राफ्ट स्टीमेटर एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

ड्राफ्ट स्टीमेटर

ड्राफ्ट मैन

पम्प मैकेनिक

5200-20200

2400

2

ड्राफ्ट स्टीमेटर

ड्राफ्ट मैन

पम्प मैकेनिक

ग्रेड– 1

5200-20200

2800

3

ड्राफ्ट स्टीमेटर

ड्राफ्ट मैन

पम्प मैकेनिक

ग्रेड– 2

9300-34800

4200

                 

 

                        Statutes                                                                                  Part II [373

 

1. पम्प ऑपरेटर, हेड पम्प मिस्त्री तथा पम्प मिस्त्री का पद पम्प मैकेनिक के नाम से पदनामित किया जायेगा।

2. हेड स्टीमेटर ग्रेड– 1 के पद को ड्राफ्ट स्टीमेटर ग्रेड– 2 के नाम से पदतामित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

ड्राफ्ट स्टीमेटर

ड्राफ्ट मैन

पम्प मैकेनिक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

सम्बन्धित ट्रेड में आई०टी०आई०

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिप्रोन्नतिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नतिः विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड–1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड–1 से ग्रेड–2 पर प्रोन्नति के लिए 6 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

7. विश्वविद्यालयस्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह ‘ग’ के कर्मियों

का पद सोपान (ग्रेड पे 2000)

ग्लास ब्लोअर एवं समतुल्य पद का सोपान

 

374] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

ग्लास ब्लोअर

असिस्टेंट ड्राफ्टमैन

प्रयोगशाला तकनिशियन

5200-20200

2000

2

ग्लास ब्लोअर

असिस्टेंट ड्राफ्टमैन

प्रयोगशाला तकनिशियन

ग्रेड– 1

5200-20200

2400

3

ग्लास ब्लोअर

असिस्टेंट ड्राफ्टमैन

प्रयोगशाला तकनिशियन

ग्रेड– 2

5200-20200

2800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

ग्लास ब्लोअर

असिस्टेंट ड्राफ्टमैन

प्रयोगशाला तकनिशियन

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आई०टी०आई० उत्तीर्ण।

प्रयोगशाला तकनिशियन के लिए विज्ञान से इंटरमीडिएट।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2000 1 एस०

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्ति⁄प्रोन्नतिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नतिः विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

                                                                       

                                                                                                Statutes                                                                                    Part II [375

 

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड–1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड–1 से ग्रेड–2 पर प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

ट्रेसर पद का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

ट्रेसर

5200-20200

2000

2

ट्रेसर

ग्रेड– 1

5200-20200

2400

3

ट्रेसर

ग्रेड– 2

5200-20200

2800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

ट्रेसर

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

मैट्रिक उत्तीर्ण तथा ट्रेसिंग में तीन वर्षों का कार्य अनुभव।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2000 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्ति⁄प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

ट्रेसर (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2000 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

 

 

 

376] Part II                                                                              Manual of Bihar Universities Laws

 

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर ट्रेसर के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

ट्रेसर (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर ट्रेसर (ग्रेड–1) के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

8. विश्वविद्यालय⁄स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह ‘ग’ के अभियंत्रण इकाई

के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 1900)

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

इलेक्ट्रीशियन

मिस्त्री

फीटर

 

5200-20200

1900

               

 

 

                                                                Statutes                                                                                  Part II [377

 

 

प्लम्बर

वर्क सरकार

 

 

 

2

इलेक्ट्रीशियन

मिस्त्री

फीटर

प्लम्बर

वर्क सरकार

ग्रेड– 1

5200-20200

2000

3

इलेक्ट्रीशियन

मिस्त्री

फीटर

प्लम्बर

वर्क सरकार

ग्रेड– 2

5200-20200

2400

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

इलेक्ट्रीशियन

मिस्त्री

फीटर

प्लम्बर

वर्क सरकार

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

समूह ‘ग’ के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में आई०टी०आई० होगी। यथा–इलेक्ट्रीशियन– इलेक्ट्रीक

मिस्त्री– मैकेनिक

फीटर – फीटर

प्लम्बर– प्लम्बिंग

वर्क सरकार– सिविल का कोई ट्रेड

 बिजली मिस्त्री के पद पर कार्यरत कर्मी, जिन्होंने आई०टी०आई० की डिग्री नहीं है, वे वेतन बैंड–1 एस एवं ग्रेड पे 1400 अनुमान्य होगा तथा वे उस संवर्ग के  समतुल्य समझे जायेंगे।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 1900 1 एस०

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्ति⁄प्रोन्नतिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378] Part II                                                                              Manual of Bihar Universities Laws

 

 

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नतिः विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड–1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड–1 से ग्रेड–2 पर प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

वाहन चालक का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

वाहन चालक

5200-20200

1900

2

वाहन चालक

ग्रेड– 1

5200-20200

2000

3

वाहन चालक

ग्रेड– 2

5200-20200

2400

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

वाहन चालक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

मैट्रिक उत्तीर्ण होने के साथ–साथ वैध ड्राईविंग लाइसेंस धारित अनिवार्य होगा। नियुक्ति के समय कम से कम 3 वर्षों का मोटर चालन का अनुभव अनिवार्य होगा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 1900 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्ति⁄प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेघा सूचि से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  मैकेनिक कम ड्राईवर के पद को वाहन चालक के नाम

                                                                               

 

 

 

 

 

Statutes                                                                                    Part II [379

 

 से पदनामित किया जाएगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 3 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

वाहन चालक(ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर वाहन चालक पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

वाहन चालक(ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2000 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर वाहन चालक(ग्रेड–1) पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

 

 

 

 

 

 

 

 

380] Part II                                                                              Manual of Bihar Universities Laws

 

 

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

प्रयोगशाला मिस्त्री पद का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

प्रयोगशाला मिस्त्री

5200-20200

1900

2

प्रयोगशाला मिस्त्री

ग्रेड– 1

5200-20200

2000

3

प्रयोगशाला मिस्त्री

ग्रेड– 2

5200-20200

2400

 

  1. इन्ट्रमेन्ट कीपर (पी०जी०) पद को प्रयोगशाला मिस्त्री के पदनाम से पदनामित किया जायेगा।

  2. उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड–1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड–2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

प्रयोगशाला मिस्त्री

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 1900 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा  की जायेगी।

    राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 3 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

प्रयोगशाला मिस्त्री (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड⁄विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2000 पी०बी०1

                                                                                                Statutes                                                                                              

 

Part II [381

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रयोगशाला मिस्त्री के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति कि मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

प्रयोगशाला मिस्त्री (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रयोगशाला मिस्त्री (ग्रेड–1) के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

9. विश्वविद्यालय⁄स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह ‘घ’ (चतुर्थ वर्गीय) के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 1300)

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

डिस्ट्रीब्यूटर

माली

4440-7440

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

 

चौकीदार

क्लीनर

स्वीपर

दाई

रात्रि प्रहरी

आदेशपाल

फर्राश

केयरटेकर

 

 

 

2

डिस्ट्रीब्यूटर

माली

चौकीदार

क्लीनर

स्वीपर

दाई

रात्रि प्रहरी

आदेशपाल

फर्राश

केयरटेकर

ग्रेड– 1

4440-7440

1400

3

डिस्ट्रीब्यूटर

माली

चौकीदार

क्लीनर

स्वीपर

दाई

रात्रि प्रहरी

आदेशपाल

फर्राश

केयरटेकर

ग्रेड– 2

4440-7440

1600

 

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

डिस्ट्रीब्यूटर

माली

चौकीदार

क्लीनर

स्वीपर

दाई

रात्रि प्रहरी

                               

                               

 

 

 

                                        Statutes                                                                                    Part II [383

 

 

आदेशपाल

फर्राश

केयरटेकर

2. पद समूहः

समूह ‘घ’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

समूह ‘घ’ के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी। इन पदों के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साईकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है। दाईं पद के लिए साईकिल चलाने की योग्यता में छूट होगी।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 4440-7440 ग्रेड पे– 1300 1 एस०

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिप्रोन्नतिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

  डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर भविष्य में डिस्ट्रीब्यूटर पदनाम से पदनामित किया जाएगा।

प्रोन्नतिः विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रड–1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड–1 से ग्रेड–2 पर प्रोन्नति के लिए 3 वर्ष  पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

10. विश्वविद्यालयस्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह ‘घ’ (चतुर्थ वर्गीय) के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 1400)

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

अभिलेख वाहक

 

 

 

 

 

 

384] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities

 

दफ्तरी

कुक

गैसमैन

हेड जमादार

बैंक पियून

नमूना संग्रहक (पी०जी० बॉटनी)

लैब बियरर

4440-7440

1400

2

अभिलेख वाहक

दफ्तरी

कुक

गैसमैन

हेड जमादार

बैंक पियून

नमूना संग्रहक (पी०जी० बॉटनी)

लैब बियरर

ग्रेड– 1

4440-7440

1600

3

अभिलेख वाहक

दफ्तरी

कुक

गैसमैन

हेड जमादार

बैंक पियून

नमूना संग्रहक (पी०जी० बॉटनी)

लैब बियररर

ग्रेड– 2

4440-7440

1650

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

अभिलेख वाहक दफ्तरी

कुक

गैसमैन

हेड जमादार

बैंक पियून

नमूना संग्रहक (पी०जी० बॉटनी)

लैब बियरर

2. पद समूहः

समूह ‘घ’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

समूह ‘घ’ के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी। उम्मीदवार को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साईकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है।

                                                                               

Statutes                                                                                                 Part II [385

 

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 4440-7440 ग्रेड पे– 1400 1 एस०

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिप्रोन्नतिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नतिः विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रड–1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड–1 से ग्रेड–2 पर प्रोन्नति के लिए 3 वर्ष  पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

11. विश्वविद्यालयस्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह ‘घ’ (चतुर्थ वर्गीय) के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 1650)

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

टेलीफोन ऑपरेटर

लेथ मिस्त्री (स्नातकोत्तर विभाग)

4440-7440

1650

2

टेलीफोन ऑपरेटर

लेथ मिस्त्री (स्नातकोत्तर विभाग)

ग्रेड– 1

5200-20200

1800

3

टेलीफोन ऑपरेटर

लेथ मिस्त्री (स्नातकोत्तर विभाग)

ग्रेड– 2

5200-20200

1900

 

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

 

 

386] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

1. पद का नामः

टेलीफोन ऑपरेटर

लेथ मिस्त्री (स्नातकोत्तर विभाग)

2. पद समूहः

समूह ‘घ’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

समूह ‘घ’ के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी। उम्मीदवार को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साईकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है।

टेलीफोन ऑपरेटर– मैट्रिक उत्तीर्ण एवं किसी संस्थान का टेलीफोन ऑपरेटिंग का कम से कम 3 वर्षों का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा।

लेथ मिस्त्री (स्नातकोत्तर विभाग)– किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मशीन ट्रेड से आई०टी०आई०

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 4440-7440 ग्रेड पे– 1650 1 एस०

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिप्रोन्नतिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नतिः विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रड–1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड–1 से ग्रेड–2 पर प्रोन्नति के लिए 3 वर्ष  पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

12. विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग पद

 

विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग पद

समूह ‘ख’ के आउट सोर्सिंग द्वारा कार्य कराये जाने वाले पद

1. मुद्रणालय अधीक्षक

 

1. जेनरल फोरमैन प्रेस

 

 

 

                                                                Statutes                                                                                               Part II [387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समूह ‘ग’ के आउट सोर्सिंग द्वारा कार्य कराये जाने वाले पद

2. प्रेस प्रुफ रीडर

3. प्रुफ रीडर कम सुपरवाइजर

4. प्रधान वाचक

5.सिनियम प्रुफ रीडर

6. लेखापाल

7. प्रेस मशीन मैन

8. जूनियर स्टोर कीपर

9. जूनियर प्रुफ रीडर

10. सीनियर बाईडर

11. सीनियर मशीन मैन

12. सीनियर कम्पोजिटर असिस्टेन्स

13. कम्प्यूटर प्रेस

14. सेक्शन हाल्डर कम कम्पोजिटर सीनियर

15. फिल्म ऑपरेटर

16. बुक बाईडर

17. मेन्युस्क्रीप्ट बुक बाईडर

18. कैरेक्टर कम कम्पोजिटर सीनियर

19. मोनो कास्टर वरीय

20. मोनो ऑपरेटर

21. सेक्शन होल्डर सह मुख्य बाईडर

22. मोनो ऑपरेटर कनीय

23. प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर

24. प्रेस प्लाय वाच

25. जूनियर कम्पोजिटर

26. डिस्टेम्वर

27. कैरेक्टर कम कम्पोजिटर

28. प्लाय ब्याय

29. मुख्य बढ़ई

समूह ‘घ’ के आउट सोर्सिंग द्वारा कार्य कराये जाने वाले पद

1.बढ़ई

2. फार्म लिफ्टर कम कुली (प्रेस)

3. प्रेस बाईंडर

अभ्युक्ति

उपर्युक्त कोटि के सभी पद समाप्त समझे जायेंगे। उपर्युक्त पदों पर कार्यरत पदधारकों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त समूह ‘ख’ ‘ग’ एवं ‘घ’ के पदों के विरूद्ध समतुल्य पदों पर सामंजित किया जायेगा। सामंजन योग्य पदों के उपलब्ध न होने की स्थिति में

 

388] Part II                                                                            Manual of Bihar Universities Laws

 

 

वर्तमान पदधारकों को उनके द्वारा धारित पद पर तब तक बनाये रखा जायेगा जब तक सेवा निवृत न हो जाते हों अथवा

किसी स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर सामंजित न हो जाय। आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार की नियुक्ति की जायेगी न ही इन पदों के अनुमान्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण की कार्रवाई की जायेगी।

13. विश्वविद्यालय के मरणशील पद

मरणशील पद

समूह ‘क’ के मरणशील पद

1. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

2. वरीय चिकित्सा पदाधिकारी

समूह ‘ख’ के मरणशील पद

1. प्रशासी पदाधिकारी

2. हिन्दी अनुवादक

3. चिकित्सा पदाधिकारी

समूह ‘ग’ के मरणशील पद

1. कम्पाउन्डर (फर्मासिस्ट)

2. एक्सरे तकनिसियन

3. लेबोरेट्री तकनिसियन

4. फर्मासिस्ट

5. कम्पाउन्डर

6. वैक्सीनेटर–कम–पैथोलॉजीकल लैब तकनीशियान

   (सेन्ट्रल डिसपेन्सी)

7. सेन्ट्रल डिसपेन्सरी सहायक

समूह ‘घ’ के मरणशील पद

1. प्लाय ब्वॉय

2. एनीमल कीपर (सीनियर)

3. डुप्लिकेटिंग मशीन मैन (प्रेस)

4. ड्रेसर

5. ड्रेसर–कम–तकनिशियन

अभ्युक्ति

उपर्युक्त कोटि के सभी पद समाप्त समझे जायेंगे। उपर्युक्त पदों पर कार्यरत पदधारकों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त समूह ‘ख’ एवं ‘घ’ के पदों के विरूद्ध समतुल्य पदों पर सामंजित किया जायेगा। सामंजन योग्य पदों के उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्तमान पदधारकों को उनके द्वारा धारित पद पर तब तक बनाये रखा जायेगा जब तक सेवा निवृत न हो जाते हों अथवा किसी स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर सामंजित न हो जाय।

 

                                                               

 

Statutes                                                                                               Part II [389

 

 

मरणशील घोषित किये जाने वाले पदों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार की नियुक्ति की जायेगी न ही इन पदों के अनुमान्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण की कार्रवाई की जायेगी।

 

परिशिष्ट– 2

राज्य के महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदपद सोपान

1.महाविद्यालय के समूह ‘ग’ के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे– 2800)

महाविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद

क्लासिफायरपी०एल० असिस्टेन्टपुस्तकालय सहायककैटलगर

5200-20200

2800

2

सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद

क्लासिफायरपी०एल० असिस्टेन्टपुस्तकालय सहायककैटलगर (ग्रेड–1)

9300-34800

4200

3

सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद

क्लासिफायरपी०एल० असिस्टेन्टपुस्तकालय सहायककैटलगर (ग्रेड–2)

9300-34800

4600

 

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

 

1. पद का नामः

सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद

क्लासिफायरपी०एल० असिस्टेन्टपुस्तकालय सहायककैटलगर

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अनिवार्य होगा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

 

 

 

 

390] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities

 

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेघा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 6 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद

क्लासिफायरपी०एल० असिस्टेन्टपुस्तकालय सहायककैटलगर (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर महाविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद क्लासिफायरपी०एल० असिस्टेन्टपुस्तकालय सहायककैटलगर पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद

क्लासिफायरपी०एल० असिस्टेन्टपुस्तकालय सहायककैटलगर (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

 

 

                                                                Statutes                                                                                               Part II [391

 

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4600 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर महाविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद क्लासिफायरपी०एल० असिस्टेन्टपुस्तकालय सहायककैटलगर (ग्रेड–1) पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

पेन्टिंग इन्सट्रक्टर एवं समतुल्य पद का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

पेन्टिंग इन्सट्रक्टर

फोटोग्राफर

फोटो इन्सट्रक्टर

क्राफ्ट इन्सट्रक्टर

आर्टिस्ट–कम–फोटोग्राफर

5200-20200

2800

2

पेन्टिंग इन्सट्रक्टर

फोटोग्राफर

फोटो इन्सट्रक्टर

क्राफ्ट इन्सट्रक्टर

आर्टिस्ट–कम–फोटोग्राफर (ग्रेड–1)

9300-34800

4200

3

पेन्टिंग इन्सट्रक्टर

फोटोग्राफर

फोटो इन्सट्रक्टर

क्राफ्ट इन्सट्रक्टर

आर्टिस्ट–कम–फोटोग्राफर (ग्रेड–2)

9300-34800

4600

 

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

392] Part II                                                          Manual of Bihar Universities Laws

1. पद का नामः

पेन्टिंग इन्सट्रक्टर

फोटोग्राफर

फोटो इन्सट्रक्टर

क्राफ्ट इन्सट्रक्टर

आर्टिस्ट–कम–फोटोग्राफर

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या

पेन्टिंग इन्सट्रक्टर– पेन्टिंग में डिप्लोमा

फोटोग्राफर फोटो इन्सट्रक्टर आर्टिस्ट–कम–फोटोग्राफर– फोटोग्राफी में डिप्लोमा।

क्राफ्ट इन्सट्रक्टर– क्राफ्ट में डिप्लोमा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिप्रोन्नतिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जायगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नतिः विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड–1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 6 वर्ष एवं ग्रेड–1 से ग्रेड–2 पर प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

आर्ट शिक्षक का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

आर्ट शिक्षकआर्टिस्ट

5200-20200

2800

 

 

                                                                Statutes                                                                                               Part II [393

 

2

आर्ट शिक्षकआर्टिस्ट (ग्रेड–1)

9300-34800

4200

3

आर्ट शिक्षकआर्टिस्ट (ग्रेड–2)

9300-34800

4600

 उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड–1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड–2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

 

1. पद का नामः

आर्ट शिक्षकआर्टिस्ट

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्ट में डिग्री या आर्ट में डिप्लोमा आवश्यक होगा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेघा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 6 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

 

1. पद का नामः

आर्ट शिक्षकआर्टिस्ट (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

394] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

1. पद का नामः

आर्ट शिक्षकआर्टिस्ट (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4600 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

सितार वादक का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

सितार वादक

5200-20200

2400

2

सितार वादक (ग्रेड–1)

9300-34800

2800

3

सितार वादक (ग्रेड–2)

9300-34800

4200

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड–1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड–2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

सितार वादक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेघा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय

 

 

                                                                Statutes                                                                                  Part II [395

 

के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

सितार वादक (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सितार वादक पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 6 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

सितार वादक (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सितार वादक (ग्रेड–1) पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

 

 

 

 

396] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

2. महाविद्यालय के समूह ‘ग’ के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 2400)

लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं

समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक

5200-20200

2400

2

लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं

समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड–1)

5200-20200

2800

3

लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं

समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड–2)

9300-34800

4200

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड–1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड–2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

 

1. पद का नामः

लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं

समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त बोर्डविश्वविद्यालय से न्यूनतम निर्धारित अर्हता इंटरमीडिएट (विज्ञान) होना अनिवार्य है।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेघा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।

 लैबोरेटरी सहायक का पद लैब–इन्चार्ज (ग्रेजुएट) पद के नाम से पदनामित किया जाएगा।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं

समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड–1)

 

 

                                                                Statutes                                                                                               Part II [397

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  लैबोरेटरी सहायक का पद लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक के नाम से पदनामित किया जाएगा।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 6 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं

समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड–1) पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

   लैबोरेटरी सहायक का पद लैब–इन्चार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड–1) के नाम से पदनामित किया जाएगा।

 

 

 

 

398] Part II                                                                            Manual of Bihar Universities Laws

 

 

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

संगीत अनुदेशक का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

संगीत अनुदेशक

5200-20200

2400

2

संगीत अनुदेशक (ग्रेड–1)

5200-20200

2800

3

संगीत अनुदेशक (ग्रेड–2)

9300-34800

4200

 

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड–1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड–2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

 

1. पद का नामः

संगीत अनुदेशक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत शिक्षा का प्रमाण–पत्र।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेघा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

संगीत अनुदेशक (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार

                                                               

 

 

Statutes                                                                                               Part II [399

 

 

स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर संगीत अनुदेशक पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 6 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

संगीत अनुदेशक (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर संगीत अनुदेशक (ग्रेड–1) पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

3. महाविद्यालय के समूह ‘ग’ के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 2000)

लेबोरेट्री तकनीसियनग्लास ब्लोअर का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

लेबोरेट्री तकनीसियनग्लास ब्लोअर

5200-20200

2000

2

लेबोरेट्री तकनीसियनग्लास ब्लोअर (ग्रेड–1)

5200-20200

2400

3

लेबोरेट्री तकनीसियनग्लास ब्लोअर (ग्रेड–2)

5200-20200

2800

 

 

400] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड–1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड–2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

लेबोरेट्री तकनीसियनग्लास ब्लोअर

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आई०एस०सी० एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से लेबोरेट्री तकनीसियन योग्यता अनिवार्य होगा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2000 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेघा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

लेबोरेट्री तकनीसियनग्लास ब्लोअर (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर लेबोरेट्री तकनीसियन पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

 

 

                                                                Statutes                                                                                               Part II [401

1. पद का नामः

लेबोरेट्री तकनीसियनग्लास ब्लोअर (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2800 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर लेबोरेट्री तकनीसियनग्लास ब्लोअर (ग्रेड–1) पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

4. महाविद्यालय के समूह ‘ग’ के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 1900)

निम्न वर्गीय लिपिक का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

निम्न वर्गीय लिपिक

5200-20200

1900

2

उच्च वर्गीय लिपिकउच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)

5200-20200

2400

3

प्रधान लिपिकप्रधान लिपिक (लेखा)

9300-34800

4200

कनीय सहायक का पदनाम 20.12.2000 से निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से पदनामित हो चुका है।

 

1. पद का नामः

निम्न वर्गीय लिपिक

(वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 8825 दिनांक 20.12.2000 के आलोक में 20.12.2000 के बाद की तिथि से नियुक्त दिनचर्या लिपिक, विपत्र लिपिक, भंडारपाल, टंकक, कैशियर एवं लिपिकीय संवर्ग के सभी पद निम्न वर्गीय लिपिक के नाम से पदनामत सम्मिलित।)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. नियुक्‍ित का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समतुल्य योग्यता तथा कम्प्यूटर टंकण में न्यूनतम प्रति मिनट गति हिन्दी में 30 शब्द एवं अंग्रेजी में 35 शब्द टंकण दक्षता अनिवार्य होगा।

 

 

402] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 1900 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

   लिपिकीय संवर्ग के 40 प्रतिशत पद उच्च वर्गीय लिपिक तथा 60 प्रतिशत पद  निम्न वर्गीय लिपिक के होंगे।

  निम्न वर्ग लिपिक (लिपिकीय संवर्ग) से उच्च वर्गीय लिपिक (लिपिकीय संवर्ग) के पद पर प्रोन्नति की जायेगी। 

 (वित्त विभाग के संकल्प संख्या–8825 (वि०) दिनांक 20.12.2000 की कंडिका 3 एवं 4 के प्रावधान के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के एकीकृत पदों को पृथक (डिमर्ज) कर दिनांक 20.12.2000 के बाद की तिथि से लिपिकीय संवर्ग के पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक पद पर सीधी नियुक्ति (वेतनमान 3050-4590⁄–रू०) किये जाने के प्रावधान किया गया।)

वरीयता सूची का संधारण– विश्वविद्यालयस्नातकोत्तर विभाग एवं संबद्ध कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के लिए समेकित वरीयता सूची यथा–निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी का समेकित रूप से अलग–अलग कोटि का वरीयता कोटि क्रमांक सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा।

  लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदनाम से पदनामित यथा शॉर्टर संबंधित विभागों एवं सम्बद्ध कार्यालयों में पदस्थापित पदों का नाम निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से नियमतः पदनामित किया जाएगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 8 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

उच्च वर्गीय लिपिक

(वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 8825 दिनांक 20.12.2000 के आलोक में 20.12.2000 के पूर्ण से दिनचर्या लिपिक; विपत्र लिपिक, भंडारपाल, टंकक, कैशियर एवं लिपिकीय संवर्ग के सभी पदों पर  कार्यरत कर्मी उच्च वर्गीय लिपिक के नाम से पदनामित सम्मिलित।)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

 

                                                                Statutes                                                                                               Part II [403

 

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

महाविद्यालय के समेकित निम्न वर्गीय लिपिक की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा लिपिकों की विश्वविद्यालय स्तरीय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णतासेवा सम्पुष्टिआरोपवार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि आदि के सम्यक जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर उच्च वर्गीय लिपिक के शत प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे।

  (वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 8825 (वि०) दिनांक 20.12.2000 की कंडिका 3 एवं 4 के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 20.12.2000 के पूर्व से लिपिकीय संवर्ग यथा पुस्तकालय सहायक, शॉर्टर, पत्राचार लिपिक, दिनचर्या लिपिक, विपत्र लिपिक, भंडारपाल, टंकक, कैशियर के एकीकृत सभी पदों को पृथक (डिमर्ज) कर उच्च वर्गीय लिपिक माना गया है। उच्च वर्गीय लिपिक का पद पूर्णतः प्रोन्नति का पद है। यह प्रावधान महाविद्यालय कर्मियों पर भी समान रूप से प्रभावी है।

  उच्च वर्गीय लिपिक के समतुल्य भंडारपाल का पद होगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 10 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होंगे।

 

1. पद का नामः

प्रधान लिपिकप्रधान लिपिक (लेखा)

2. पद समूहः

समूह ‘ख’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे– 4200 पी०बी० 2

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

महाविद्यालय के उच्च वर्गीय लिपिक की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा लिपिकों की विश्वविद्यालय स्तरीय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णतासेवा सम्पुष्टिआरोपवार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि आदि के सम्यक जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रधान लिपिक के शत प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे।

  प्रधान लिपिक के समतुल्य पद प्रधान लिपिक (लेखा)

 

 

 

404] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

का पद होगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

वाहन चालक का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

वाहन चालक

5200-20200

1900

2

वाहन चालक

ग्रेड– 1

5200-20200

2000

3

वाहन चालक

ग्रेड– 2

5200-20200

2400

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

वाहन चालक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

मैट्रिक उत्तीर्ण ड्राईविंग लाइसेंस के साथ।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 1900 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेघा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।

  मिस्त्री सह वाहन चालक पद को वाहनल चालक पद के नाम से पदनामित किया जाएगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 3 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

वाहन चालक(ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2000 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

                                                                Statutes                                                                                               Part II [405

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर वाहन चालक पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

वाहन चालक(ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर वाहन चालक(ग्रेड–1) पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

तबला वादक का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

तबला वादक

5200-20200

1900

2

वरीय तबला वादक

5200-20200

2000

3

मुख्य तबला   वादक

5200-20200

2400

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

406] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

1. पद का नामः

तबला वादक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

मैट्रिक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तबला वादन में डिप्लोमा।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 1900 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेघा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।

नोटः– पूर्व में अनुशंसित तबलावादक ग्रेड–2 का पद को तबला वादक पदनाम से तथा तबला वादक ग्रेड–1 को मुख्य तबला वादक के पदनाम से पदनामित किया जाय।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 3 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

वरीय तबला वादक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2000 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर तबला वादक पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

मुख्य तबला वादक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

 

 

Statutes                                                                               Part II [407

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर तबला वादक (ग्रेड–1) पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

सेक्सन कटर (पी०जी०) का पद सोपान

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

सेक्सन कटर (पी०जी०)मेकैनिक

5200-20200

1900

2

सेक्सन कटर (पी०जी०)मेकैनिक (ग्रेड–1)

5200-20200

2000

3

सेक्सन कटर (पी०जी०)मेकैनिक (ग्रेड–2)

5200-20200

2400

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

सेक्सन कटर (पी०जी०)मेकैनिक

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण तथा अन्य प्रयोगशाला का कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 1900 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेघा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

 

 

408] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 3 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

1. पद का नामः

सेक्सन कटर (पी०जी०)मेकैनिक (ग्रेड–1)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2000 पी०बी० 1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

प्रोन्नति के मामले में 5 साल।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

1. पद का नामः

सेक्सन कटर (पी०जी०)मेकैनिक (ग्रेड–2)

2. पद समूहः

समूह ‘ग’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे– 2400 पी०बी०1

5. आयु सीमाः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

6. प्रोन्नतिः

विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

लागू नहीं।

8.परिवीक्षा अवधिः

प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

 

 

 

                              Statutes                                                                               Part II [409

 

5. महाविद्यालय के समूह ‘घ’ (चतुर्थ वर्गीय) के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे–1400)

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

लैब बियररर

4440-7440

1400

2

लैब बियररर (ग्रेड–1)

4440-7440

1600

3

लैब बियररर (ग्रेड–2)

4440-7440

1650

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नामः

लैब बियररर

2. पद समूहः

समूह ‘घ’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

समूह ‘घ’ के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी। इन पदों के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साईकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 4440-7440 ग्रेड पे– 1400 1 एस०

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

  डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर भविष्य में डिस्ट्रीब्यूटर पदनाम से पदनामित किया जाएगा।

प्रोन्नतिः– विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड–1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड–1 से ग्रेड–2 पर प्रोन्नति के लिए 3 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

410] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

6. महाविद्यालय के समूह ‘घ’ (चतुर्थ वर्गीय) के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे–1300)

 

क्र० सं०

पद का नाम

पद समूह

वेतन बैण्ड

ग्रेड पे

1

2

3

4

5

1

माली

चौकीदार

क्लिनर

स्वीपर

दाई

रात्रि प्रहरी

आदेशपाल

पुस्तकालय अटेन्डेन्ट

फर्राश

4440-7440

1300

2

माली

चौकीदार

क्लिनर

स्वीपर

दाई

रात्रि प्रहरी

आदेशपाल

पुस्तकालय अटेन्डेन्ट

फर्राश

ग्रेड–1

4440-7440

1400

3

माली

चौकीदार

क्लिनर

स्वीपर

दाई

रात्रि प्रहरी

आदेशपाल

पुस्तकालय अटेन्डेन्ट

फर्राश

ग्रेड–2

4440-7440

1600

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड– 1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड– 2 के पद रहेंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

 

 

                                                                Statutes                                                                                               Part II [411

 

1. पद का नामः

माली

चौकीदार

क्लिनर

स्वीपर

दाई

रात्रि प्रहरी

आदेशपाल

पुस्तकालय अटेन्डेन्ट

फर्राश

2. पद समूहः

समूह ‘घ’

3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः

समूह ‘घ’ के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी। इन पदों के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साईकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है। दाई पद के लिए साईकिल चलाने की योग्यता में छूट होगी।

4. वेतन संरचनाः

वेतन बैण्ड 4440-7440 ग्रेड पे– 1300 1 एस०

5. आयु सीमाः

न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

6. सीधी नियुक्तिः

नियुक्तिः विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेघा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

  डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर भविष्य में डिस्ट्रीब्यूटर पदनाम से पदनामित किया जाएगा।

प्रोन्नतिः– विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटी क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।

  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधिः

मूल पद से ग्रेड–1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड–1 से ग्रेड–2 पर प्रोन्नति के लिए 3 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.परिवीक्षा अवधिः

योगदान की तिथि से दो वर्ष।

 

 

 

412] Part II                                                                                            Manual of Bihar Universities Laws

7. महाविद्यालय के मरणशील पद

समूह ‘ग’ के मरणशील पद

1. कम्पाउन्डर

समूह ‘घ’ के मरणशील पद

1. एनीमल कीपर जूनियर

2. एनीमल कीपर सीनियर

अभ्युक्ति

उपर्युक्त कोटि का पद समाप्त समझा जायेगा। उपर्युक्त पद पर कार्यरत  पदधारक को स्वीकृत एवं रिक्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त समूह ‘घ’ के पदों के विरूद्ध समतुल्य पद पर सामंजित किया जायेगा। सामंजन योग्य पद पर सामंजित किया जायेगा। सामंजन योग्य पद के उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्तमान पदधारक को उनके द्वारा धारित पद पर तब तक बनाये रखा जायेगा जब तक सेवा निवृत न हो जाते हो अथवा किसी स्वीकृत एवं रिक्त पद पर सामंजित न हो जाय। मरणशील घोषित किये जाने वाले पदों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार की नियुक्ति की जायेगी न ही इन पदों के अनुमान्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण की कार्रवाई की जायेगी।

परिशिष्ट–3

(क) राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उसके सम्बद्ध ईकाईयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों के प्रोन्नति का पद सोपानः–

क्र० सं०

पद का नाम

वेतन बैंड

ग्रेड पे

सामंजन योग्य पद

वर्तमान पदधारक को अन्य वि०वि० कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

1.

मुद्रणालय अधीक्षक

9300-34800

4200

उपलब्ध नहीं

1.

मुद्रणालय अधीक्षक (ग्रेड–1)

9300-34800 ग्रेड पे– 4600

2.

मुद्रणालय अधीक्षक (ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4800

2.

जेनरल फोरमैन प्रेस

5200-20200

2800

उपलब्ध नहीं

1.

जेनरल फोरमैन प्रेस (ग्रेड–1)

9300-34800 ग्रेड पे– 4200

2.

जेनरल फोरमैन प्रेस (ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4600

3.

प्रेस प्रुफ रीडर

5200-20200

2400

उपलब्ध नहीं

1.

प्रेस प्रुफ रीडर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2800

2.

प्रेस प्रुफ रीडर (ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4200

4.

प्रेस रीडर कम सुपरवाइजर

5200-20200

2400

उपलब्ध नहीं

1.

प्रेस रीडर कम सुपरवाइजर(ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2800

2.

प्रेस रीडर कम सुपरवाइजर(ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4200

 

                                                                 Statutes                                                                                   Part II [413

क्र० सं०

पद का नाम

वेतन बैंड

ग्रेड पे

सामंजन योग्य पद

वर्तमान पदधारक को अन्य वि०वि० कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

5.

प्रधान वाचक

5200-20200

2400

उपलब्ध नहीं

1.

प्रधान वाचक (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2800

2.

प्रधान वाचक (ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4200

6.

सिनियर प्रुफ रीडर

5200-20200

2400

उपलब्ध नहीं

1.

सिनियर प्रुफ रीडर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2800

2.

सिनियर प्रुफ रीडर (ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4200

7.

लेखापाल

5200-20200

2400

उच्च वर्गीय लिपिक

 

उच्च वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य

8.

प्रेस मशीन मैन

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

प्रेस मशीन मैन (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

प्रेस मशीन मैन (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

9.

जूनियर स्टोर कीपर

5200-20200

1900

निम्न वर्गीय लिपिक

 

निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य

10.

जूनियर प्रुफ कीपर

5200-20200

1900

निम्न वर्गीय लिपिक

 

निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य

11

सीनियर बाईंडर

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

सीनियर बाईंडर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

सीनियर बाईंडर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

12.

सीनियर मशीन मैन

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

सीनियर मशीन मैन (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

सीनियर मशीन मैन (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

13.

सीनियर कम्पोजिटर असिस्टेन्ट

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

सीनियर क० असिस्टेन्ट(ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

सीनियर क० असिस्टेन्ट(ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

14.

कम्प्यूटर प्रेस

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

कम्प्यूटर प्रेस (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

कम्प्यूटर प्रेस (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

 

 

 

414] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

क्र० सं०

पद का नाम

वेतन बैंड

गेड पे

सामंजन योग्य पद

वर्तमान पदधारक को अन्य वि०वि० कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा

15.

सेक्शन होल्डर कम कम्पोजिटर सीनियर

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

सेक्शन होल्डर कम कम्पोजिटर सीनियर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

सेक्शन होल्डर कम कम्पोजिटर सीनियर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

16.

फिल्म ऑपरेटर

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

फिल्म ऑपरेटर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

फिल्म ऑपरेटर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

17.

मेन्युस्क्रीप्ट बुक बाईंडर

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

मेन्युस्क्रीप्ट बुक बाईंडर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

मेन्युस्क्रीप्ट बुक बाईंडर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

18.

बुक बाईंडर

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

बुक बाईंडर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

बुक बाईंडर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

19.

कैरेक्टर कम सीनियर कम्पोजिटर

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

कैरेक्टर कम क० सीनियर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

कैरेक्टर कम क० सीनियर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

20.

मोनो कास्टर वरीय

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

मोनो कास्टर वरीय (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

2.

मोनो कास्टर वरीय (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2800

21.

मोनो ऑपरेटर

5200-20200

2000

उपलब्ध नहीं

1.

मोनो ऑपरेटर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

2.

मोनो ऑपरेटर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2800

22.

सेक्शन होल्डर सह

मुख्य बाईंडर

5200-20200

2000

उपलब्ध नहीं

1.

सेक्शन होल्डर सह मुख्य बाईंडर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

 

                                                                            Statutes                                                           Part II [415

 

क्र० सं०

पद का नाम

वेतन बैंड

ग्रेड पे

सामंजन योग्य पद

वर्तमान पदधारक को अन्य वि०वि० कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा

 

 

 

 

 

2.

सेक्शन होल्डर सह मुख्य बाईंडर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2800

23.

मोनो ऑपरेटर कनीय

4440-7440

1650

उपलब्ध नहीं

1.

मोनो ऑपरेटर कनीय (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 1800

2.

मोनो ऑपरेटर कनीय (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 1900

24.

प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर

4440-7440

1650

उपलब्ध नहीं

1.

प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 1800

2.

प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 1900

25.

प्रेस प्लाय वाच

4440-7440

1650

उपलब्ध नहीं

1.

प्रेस प्लाय वाच (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 1800

2.

प्रेस प्लाय वाच (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 1900

26.

जूनियर कम्पोजिटर

4440-7440

1650

उपलब्ध नहीं

1.

जूनियर कम्पोजिटर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 1800

2.

जूनियर कम्पोजिटर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 1900

27.

डिस्टेम्बर

4440-7440

1650

उपलब्ध नहीं

1.

डिस्टेम्बर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 1800

2.

डिस्टेम्बर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 1900

28.

कैरेक्टर कम कम्पोजिटर

4440-7440

1650

उपलब्ध नहीं

1.

कैरेक्टर कम कम्पोजिटर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 1800

2.

कैरेक्टर कम कम्पोजिटर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 1900

29.

प्लाय ब्वाय

4440-7440

1300

आदेशपाल

 

आदेशपाल के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य

30.

मुख्य बढ़ई

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

मुख्य बढ़ई (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

मुख्य बढ़ई (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

31.

बढ़ई

4440-7440

1400

उपलब्ध नहीं

1.

बढ़ई (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 1600

2.

बढ़ई (ग्रेड–2)

4440-7440 ग्रेड पे– 1650

 

416] Part II                                                      Manual of Bihar Universities Laws

 

क्र० सं०

पद का नाम

वेतन बैंड

गेड पे

सामंजन योग्य पद

वर्तमान पदधारक को अन्य वि०वि० कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा

32.

फार्म लिफ्टर कम कुली (प्रेस)

4440-7440

1400

उपलब्ध नहीं

1.

फार्म लिफ्टर कम कुली (प्रेस) (ग्रेड–1)

4440-7440  ग्रेड पे– 1600

2.

फार्म लिफ्टर कम कुली (प्रेस)  (ग्रेड–2)

4440-7440  ग्रेड पे– 1650

33.

प्रेस बाईंडर

4440-7440

1400

उपलब्ध नहीं

1.

प्रेस बाईंडर (ग्रेड–1)

4440-7440  ग्रेड पे– 1600

2.

प्रेस बाईंडर (ग्रेड–2)

4440-7440 ग्रेड पे– 1650

परिशिष्ट– 4

विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध ईकाइयों एवं महाविद्यालय के मरणशील घोषित

किये जाने वाले पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों के प्रोन्नति का पद सोपानः–

क्र० सं०

पद का नाम

वेतन बैंड

ग्रेड पे

सामंजन योग्य पद

वर्तमान पदधारक को अन्य वि०वि० कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

1.

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

15600-39100

7600

उपलब्ध नहीं

1.

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(ग्रेड–1)

37400-67000 ग्रेड पे– 8700

2.

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(ग्रेड–2)

37400-67000 ग्रेड पे– 8900

2.

वरीय चिकित्सा पदाधिकारी

15600-39100

6600

उपलब्ध नहीं

1.

वरीय चिकित्सा पदाधिकारी(ग्रेड–1)

15600-39100 ग्रेड पे– 7600

2.

वरीय चिकित्सा पदाधिकारी(ग्रेड–2)

37400-67000 ग्रेड पे– 8700

3.

प्रशासी पदाधिकारी

9300-34800

4200

उपलब्ध नहीं

1.

प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड–1)

9300-34800 ग्रेड पे– 4600

2.

प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4800

4.

हिन्दी अनुवादक

9300-34800

4200

उपलब्ध नहीं

1.

हिन्दी अनुवादक (ग्रेड–1)

9300-34800 ग्रेड पे– 4600

2.

हिन्दी अनुवादक (ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4800

 

 

Statutes                                                                       Part II [417

क्र० सं०

पद का नाम

वेतन बैंड

ग्रेड पे

सामंजन योग्य पद

वर्तमान पदधारक को अन्य वि०वि० कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

5.

चिकित्सा पदाधिकारी

9300-34800

4200

उपलब्ध नहीं

1.

चिकित्सा पदाधिकारी (ग्रेड–1)

9300-34800 ग्रेड पे– 4600

2.

चिकित्सा पदाधिकारी (ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4800

6.

कम्पाउण्डर (फार्मासिस्ट)

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

कम्पाउण्डर (फार्मासिस्ट) (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

कम्पाउण्डर (फार्मासिस्ट) (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

7.

एक्स–रे तकनिशियन

5200-20200

2400

उपलब्ध नहीं

1.

एक्स–रे तकनिशियन (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2800

2.

एक्स–रे तकनिशियन (ग्रेड–2)

9300-34800 ग्रेड पे– 4200

8.

लेबोरेट्री तकनिसियन

5200-20200

2000

उपलब्ध नहीं

1.

लेबोरेट्री तकनिसियन (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

2.

लेबोरेट्री तकनिसियन (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2800

9.

फार्मासिस्ट

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

फार्मासिस्ट (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

फार्मासिस्ट (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

10.

कम्पाउण्डर

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

कम्पाउण्डर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

कम्पाउण्डर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

11

वैक्सीनेटर–कम–पैथोलॉजीकल लैब तकनीशियन (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी)

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

वैक्सीनेटर–कम–पैथो० लैब तकनीशियन (सेन्ट्रल डि०)(ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

वैक्सीनेटर–कम–पैथो० लैब तकनीशियन (सेन्ट्रल डि०)(ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

12.

सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी सहायक

5200-20200

1900

उपलब्ध नहीं

1.

सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी सहायक(ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 2000

2.

सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी सहायक(ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 2400

 

418] Part II                                                      Manual of Bihar Universities Laws

 

क्र० सं०

पद का नाम

वेतन बैंड

ग्रेड पे

सामंजन योग्य पद

वर्तमान पदधारक को अन्य वि०वि० कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

13.

प्लाय ब्वाय

4440-7440

1300

आदेशपाल

 

आदेशपाल के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य

14.

एनीमल कीपर (सिनियर)

4440-7440

1300

आदेशपाल

 

आदेशपाल के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य

15.

एनीमल कीपर (जूनियर)

4440-7440

1300

आदेशपाल

 

आदेशपाल के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य

16.

डुप्लिकेटिंग मशीन मैन (प्रेस)

4440-7440

1400

उपलब्ध नहीं

1.

डुप्लिकेटिंग मशीन मैन (प्रेस) (एस–1) (ग्रेड–1)

4440-7440 ग्रेड पे– 1600

2.

डुप्लिकेटिंग मशीन मैन (प्रेस) (एस–1) (ग्रेड–2)

4440-7440 ग्रेड पे– 1650

17.

ड्रेसर

4440-7440

1650

उपलब्ध नहीं

1.

ड्रेसर (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 1800

2.

ड्रेसर (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 1900

18.

ड्रेसर कम तकनिशियन

4440-7440

1650

उपलब्ध नहीं

1.

ड्रेसर कम तकनिशियन (ग्रेड–1)

5200-20200 ग्रेड पे– 1800

2.

ड्रेसर कम तकनिशियन (ग्रेड–2)

5200-20200 ग्रेड पे– 1900

अनुलग्नक संख्या – II

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी सुनिश्चित

वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) से संबंधित परिनियम–1

       राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया। शर्तों को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवा शर्त ‘‘सुनिश्चित वुत्ति उन्नयन योजना” से संबंधित परिनियम–1 का गठन।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भः– (1) यह परिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी ‘सुनिश्चित वुत्ति उन्नयन योजना” परिनियम–1, संक्षेप में ए०सी०पी० योजना से संबंधित परिनियम–1 कहा जायेगा।

  (2) इसका विस्तार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के ग्रुप ‘बी’, ‘सी’ एवं ‘डी’ के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा, परन्तु राज्य सरकार की सहमति ग्रुप “ए” के एकाकी पद धारकों पर या एकल पदों पर लागू होगा।

  (3) यह दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ – इस परिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

  (i) ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है एक पृथक इकाई के रूप में किसी सेवा या पदों का समूह;

  (ii) ‘उन्नत कोटि’ से अभिप्रेत है किसी संवर्ग या सेवा के लिए बनाई गयी परिनियम के अधीन

 

                        Statutes                                                                                               Part II [419

      परिलक्षित किये गये मूल कोटि से उच्चतर कोटि के पद;

  (iii) ‘अनुसूची’ से अभिप्रेत है इस परिनियम के साथ संलग्न अनुसूचीः

  (iv) ‘समिति प्रतियोगिता परीक्षा’ से अभिप्रेत है संवर्गसेवा परिनियम में विनिर्दिष्ट अधीनस्थ सेवा या

      संवर्ग के सदस्यों के बीच से उच्चतर संवर्ग के लिए चयन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर ली जाने

      वाली परीक्षा;

  (v) ‘योजनाः–1’ से अभिप्रेत है इस परिनयिम के अधीन सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–1

3. योजनाः– (1) इस योजना के अधीन राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के ग्रप ‘बी’, ‘सी’ एवं ‘डी’ के वैसे नियमित कर्मियों को, जिन्हें अपने सेवा की अवधि में किसी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो, 12 (बारह) वर्षों  की सेवा पूरी होने पर प्रथम वित्तीय उन्नयन और आगामी 12 (बारह) वर्षों की सेवा कुल 24 (चौब्बीस) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण होने पर व्दितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य होगा।

  स्पष्टीकरणः– (i) दो स्तर के पदों के संविलयन (Merger) के फलस्वरूप हुए वित्तीय उन्नयन को ए०सी०पी० योजना के निमित्त वित्तीय उन्नयन माना जाएगा और योजना के अधीन लाभ की मंजूरी पर विचारण के समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

            (ii) यदि इस योजना के लागू होने की तिथि को किसी कर्मी की सेवा 12 वर्षों से अधिक हो चुकी हो और उसे प्रथम वित्तीय उन्नयन मंजूर किया जाता है तो व्दितीय वित्तीय उन्नयन 24 वर्षों की सेवावधि पूर्ण होने पर मंजूर किया जायेगा और इस प्रयोजनार्थ प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षों की अतिरिक्त अवधि को पूरा किये जाने की शर्त लागू नहीं होगी।

(2) वित्तीय उन्नयन, संबंधित विश्वविद्यालयमहाविद्यालय के सेवक को उसके संवर्ग के लिए विहित विद्यमान उन्नत कोटि के वेतनमानों में मिलेगा और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न पदों के लिए मंजूर वेतनमान ही सुसंगत होगी। जहाँ प्रोन्नति का उन्नत कोटि सेवा परिनियम में परिभाषित न हो या प्रोन्नति के उन्नत कोटि में दो नियमित प्रोन्नति से कम हो, वहाँ इस परिनियम की अनुसूची–1 के अनुसार उच्चतर वेतनमानों में ए०सी०पी० योजना के अधीन दो वित्तीय उन्नयन दिया जायेगा।

स्पष्टीकरणः– अपुनरीक्षित वेतनमान में मूल श्रेणी के पद रू० 1200–1800 और प्रथम प्रोन्नति के पद रू० 1320-2040 दोनों के लिए एक ही  रू० 4000-6000 स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान है; ऐसी स्थिति में 4000-6000 को मूल कोटि का वेतनमान मानकर प्रथम और व्दितीय वित्तीय उन्नयन उच्चतर वेतनमानों में दिया जाएगा।

4. पात्रता और शर्तें– इस योजना के अधीन पात्रता निम्निलिखित शर्तों द्वारा विनियमित होगीः– (1) योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी का मूल मापदण्ड (Criterion) यह है कि संबंधित कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान सहित एक ही वेतनमान में 12/24 वर्षों से काम करता आ रहा हो; ऐसी स्थिति में उच्चतर वेतनमानों की मंजूरी दी जायेगी, भले ही उसने विभिन्न पदों पर एक ही वेतनमान में कार्य किया हो;

  “परन्तु यदि  मूल नियुक्ति के पद से भिन्न पद पर नियुक्ति उच्चतर वेतनमान में की गयी हो तो उसे सीधी नियुक्ति माना जायेगा और ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के प्रयोजनार्थ पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जायेगी।”

 उदाहरण (i) यदि स्वीपर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की भर्ती आदेशपाल के पद पर की जाती है जिसका वेतनमान वही है तो पूर्व के सेवा की गणना की जायेगी।

  (ii) आदेशपाल के पद से चालक के उच्चतर वेतनमान वाले पद पर भर्ती के मामले में ‘आदेशपाल’

420] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

के पद पर की गयी सेवा की गणना नहीं की जायेगी।

(2) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किये गये चयन के आधार पर उच्चतर पद पर की गयी नियुक्ति योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ सीधी नियुक्ति मानी जायेगी और निम्नतर वेतनमान में की गयी सेवा की गणना नहीं की जायेगी। अगर सुसंगत सेवा परिनियम में सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया हो।

 ‘परन्तु यदि सुसंगत सेवा परिनियम में निम्नतर वेतनमान में कर्मियों के लिए प्रोन्नति का कोटा नियत किया गया हो तो ऐसी नियुक्ति को योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के प्रयोजनार्थ प्रोन्नति माना जायेगा और वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के लिए पूर्व सेवा की गणना की जायेगी।

स्पष्टीकरणः– (i) उदाहरणार्थ यदि उप–कुलसचिव संवर्ग की नियुक्तियों को भरने के लिए सुसंगठित सेवा परिनियम में केवल सीधी नियुक्ति का भी प्रावधान है और किसी विश्वविद्यालय⁄महाविद्यालय के सहायक की नियुक्ति उक्त श्रेणी में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा  के माध्यम से होती है तो इसे ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ के प्रयोजनार्थ सीधी नियुक्ति माना जायेगा। ऐसे मामलों में निम्नतर वेतनमान में की गयी सेवा की अवधि की गणना ए०सी०पी० योजना के अधीन लाभ की मंजूरी के लिए नहीं की जायेगी।

(ii) कनीय अभियंताओं के लिए; अभियंत्रण डिग्री प्राप्त करने पर, सहायक अभियंता संवर्ग में प्रोन्नति पाने का प्रावधान है। इसलिए कनीय अभियंता जब उसकी प्रोन्नति सहायक अभियंता के पद पर हो गई हो तो ए०सी०पी० योजना के अधीन उसे प्रोन्नति प्राप्त माना जायेगा, भले ही दोनों संवर्ग अलग–अलग है, ऐसे कर्मियों को एक प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त माना जायेगा।

3. किसी कर्मचारी विशेष को योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ देय है या नहीं या कितना उन्नयन देय है, इसके अवधारण के लिए संबंधित कर्मचारी के सेवा इतिहास के साथ – साथ प्रत्येक वेतन पुनरीक्षण के बाद मंजूर वेतनमान की समीक्षा पूर्ण रूप से आवश्यक है ताकि इसका सत्यापन हो सके कि मूल नियुक्ति के बाद पुराने नियमों के तहत् वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है या नहीं, और दिया गया है तो कितनाॽ

  स्पष्टीकरणः– यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वेतनमान–1 में हुई है और वह अभी वेतनमान–2 में है तो उसे योजना के अधीन एक और वित्तीय उन्नयन स्केल–3 में दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि स्केल–1 में नियुक्त नियुक्त कर्मचारी अभी स्केल–3 में है तो उसे कोई वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जायेगा।

(4) योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ केवल नियमित सेवा की गणना की जायेगी जिसकी गणना नियमित प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ की जाती है। परिणामतः तदर्थ आधार पर की गई सेवा अवधि की गणना योजना के अधीन वित्तीय लाभ के मंजूरी के लिए नहीं की जाएगी, भले ही उसे बाद में नियमित कर दिया गया हो और वेतन वृद्धि की मंजूरी दी गयी हो।

स्पष्टीकरणः– (i) आकस्मिक या दैनिक वेतन आधार पर या संविदा के आधार पर या अस्थायी आधार पर की गयी सेवा की गणना इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के लिए नहीं की जायेगी।

(ii) यदि अस्थायी सेवा के अधीन कार्यरत कर्मचारी नियमित सेवा में प्रवेश करता है तो केवल नियमितिकरण की तिथि से आरम्भ होने वाली अवधि या नियमित सेवा की अवधि की गणना योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(5) योजना के अधीन वेतन उन्नयन की मंजूरी की निहित अध्यपेक्षाएँ एवं ढंग वही होंगे जो सेवा परिनियम में रिक्तियों के विरूद्ध नियमित प्रोन्नति के लिए विहित किए गए हों। यदि किसी प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा पास करना या कोई अन्य अर्हता विहित हों तो योजना के अधीन लाभ की मंजूरी

                       

 

 

 

Statutes                                                                               Part II [421

के लिए भी वह अनिवार्य शर्त होगी, यदि वे शर्तें परिनयिम⁄परिपत्रों⁄संकल्पों के अधीन विहित की गयी हों।

  परन्तु योजना के  अधीन वित्तीय उन्नयन 12/24 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के बाद देय होगा और इसके लिए नियमित प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि में कोई बाधा नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः– (i) किसी परिनियम में कतिपय श्रेणियों के कर्मियों को नियमित प्रोन्नति के लिए सेवा की कालावधि में शिथिलन के प्रावधान निहित रहने पर भी इस योजना के अधीन वित्तीय उन्न्यन के लाभ के लिए विहित पात्रता हेतु 12/24 वर्षों की कालावधि में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

(ii) यदि विश्वविद्यालय⁄महाविद्यालय सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही आदि के चलते या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाए जाने के चलते ए०सी०पी० योजना के अधीन प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ ठीक 12 वर्ष के बाद न देकर विलम्ब से दिया जाता है तो ए०सी०पी० योजना के अधीन दूसरा वित्तीय उन्नयन, प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षों बाद दिया जायेगा।

5. विश्वविद्यालय⁄महाविद्यालय सेवक के पद की स्थिति (Status):- (1) सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ उच्चतर वेतन तक ही सीमित है और इसके अधीन विश्वविद्यालय⁄महाविद्यालय सेवकों को उच्चतर वेतनमान में पदनाम, कर्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार वित्तीय उन्नयन को कृत्यकारी या नियमित प्रोन्नति नहीं मानी जायेगी और न ही इससे किसी की वरीयता प्रभावित होगी। इसलिए वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ नए पद के सृजन की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के चलते विश्वविद्यालय⁄महाविद्यालय कर्मी को कतिपय वित्तीय एवं अन्य लाभों यथा गृह निर्माण अग्रिम, आवास का आवंटन एवं अग्रिमों तथा सेवानिवृत सेवांत लाभों की मंजूरी की पात्रता प्राप्त होगी किन्तु उच्चतर हैसियत से संबंधित कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे, यथा सार्वजनिक समारोहों में आमंत्रण, उच्चतर पदों पर प्रतिनियुक्ति।

(3) इस योजना के तहत स्वीकृत किए गए उच्चतर वेतनमान के आधार पर कर्मचारी सेवा निवृति⁄सेवांत आर्थिक लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(4) चूँकि यह योजना किस व्यक्ति को केवल वित्तीय उन्नयन का प्रावधान करती है उसके द्वारा धारित पद के उन्नयन का नहीं, इसलिए अधिकारी द्वारा धारित पद का वर्गीकरण विश्वविद्यालय⁄महाविद्यालय सेवक के द्वारा नियमित मूल तौर पर धारित पद के वेतनमान के संदर्भ में होगा, सेवक को प्रदत्त उच्चतर वेतनमान के संदर्भ में नहीं।

स्पष्टीकरणः– इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के आधार पर उच्चतर पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा⁄जो विश्वविद्यालय⁄महाविद्यालय सेवक इस योजना के लागू होने की तिथि के पूर्व से ही अन्य प्राधिकारों में अपने आवेदन के आधार पर विहित सेवा शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हैं और प्रतिनियुक्ति भ्त्ता पा रहे हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति अवधि में इस वित्तीय उन्नयन का केवल नोशनल लाभ देय होगा और तद्नुसार वेतन निर्धारण का लाभ प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद योगदान की तिथि से देय होगा।

 परन्तु वैसे मामलों में जहाँ कर्मी सरकारी विभागों में अथवा लोक उपक्रमों⁄प्राधिकारों⁄एजेंसी में प्रतिनियुक्त होंगे उन्हें प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान भी ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ देय होगा।

6. वेतन संरक्षणः– किसी वरीय कर्मी को इस आधार पर वित्तीय वेतन संरक्षण का लाभ नहीं  दिया जायेगा कि उसकी श्रेणी में उससे कनीय कर्मी योजना के अधीन उच्चतर वेतनमान में वेतन पा रहा है।

स्पष्टीकरणः– इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा और यह संभव है इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के चलते किसी संवर्ग मे सीधी भर्ती किए गए सेवक

 

 

 

422] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

का वेतन, प्रोन्नति से संवर्ग में आए वरीय कर्मियों के वेतन से उच्चतर हो परन्तु ऐसे मामलों में वेतन संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा क्योंकि इससे न तो वरीयता प्रभावित होती है और न ही पद की परिस्थिति⁄स्थिति (Status) में कोई परिवर्तन होता है।

7. स्क्रीनिंग कमिटीः– (i) इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के मामलों के विचारण के लिए एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी। स्क्रीनिंग समिति की संरचना वही होगी जो उच्चतर श्रेणी में नियमित प्रोन्नति के लिए सुसंगत सेवा परिनियम के अधीन विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की है, परन्तु जहाँ विभागीय प्रोन्नति समिति शिक्षा  विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई हो तो वहाँ ए०सी०पी० योजना के अधीन स्क्रीनिंग समिति कुलपति की अध्यक्षता में गठित होगी और उक्त स्क्रीनिंग समिति में वित्तीय सलाहाकर एवं वित्त पदाधिकारी के एक प्रतिनिधि अनिवार्य  रूप से सदस्य होंगे।

(ii) स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार यथा संभवतः जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। प्रथम आधे वित्तीय वर्ष (अप्रैल से सितम्बर) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों को ए०सी०पी० योजना के अधीन लाभ देने हेतु जनवरी के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचारण के लिए लिया जायेगा और इसी प्रकार व्दितीय आधे वित्तीय वर्ष (अक्टूबर से मार्च)  के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग समिति विचारण करेगी।

8. वेतन नियतिकरणः– (i) योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी की मौलिक वेतन परिनियम के प्रावधान के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100/-रू० का वित्तीय लाभ के अधीन रहते हुए नियत किया जायेगा।

       परन्तु यदि कोई कर्मी सेलेक्शन ग्रेड या कालबद्ध प्रोन्नति योजना के अधीन जो पहले विद्यमान था वेतन नियतन का लाभ ले चुका हो, तो उसे मौलिक वेतन परिनियम के नियम के अधीन वेतन नियतन का लाभ देय नहीं होगा और उच्चतर वेतनमान में उनका वेतन नियतन मौलिक वेतन परिनियम के नियम के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(ii) योजना के तहत प्रदत्त वेतनमान में नियमित प्रोन्नति दी जानी हो तो नियमितिकरण का कोई लाभ नहीं दिया जायेगा।

(iii) नियमित प्रोन्नति की तरह विश्वविद्यालय⁄महाविद्यालय कर्मी को ए०सी०पी० योजना के अधीन उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतिकरण की तिथि को वेतन वृद्धि की तिथि के अनुसार चयन करने का विकल्प होगा।

(iv) इस योजना के आरम्भ होने की तिथि को यदि कोई कर्मी 24 वर्षों या अधिक की नियमित सेवा और प्रोन्नति योग्य होने के बाद भी मूल कोटि का वेतनमान प्राप्त कर रहा हो तो उसका वेतन पद उन्नत कोटि में दो उच्चतर वेतनमानों में नियत किया जायेगा परन्तु इससे आदेश एक ही तिथि को लागू नहीं होंगे और वेतन नियतिकरण के प्रयोजनार्थ इस नियम के उप–नियम (1) के प्रावधान लागू होंगे।

(v) उपर्युक्त सभी मामलों में स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर वेतन निर्धारण किया जायेगा।

9. निरसन एवं व्यावृतिः– (1) बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) परिनियम–1 दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से स्वतः निरसित समझा जायेगा।

(2) इस निरसन के होते हुए भी दिनांक 31.12.2008 तक बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) परिनियम–1 के अधीन कोई भी कार्रवाई वैध मानी जायेगी। दिनांक 31.12.2008 तक किसी कर्मचारी को इस परिनियम के अधीन ऐसा वित्तीय उन्नयन यदि देय हो, मंजूर किया जायेगा।

                       

 

 

 

Statutes                                                                               Part II [423

(3) इस योजना का कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को योजना के प्रवृत होने के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, जो उसे प्राप्त होता, यदि यह योजना लागू नहीं होती।

अनुसूची–1

सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लिए वेतनमानों की सूचीः–

क्रमांक                               वेतनमान (रू०)

1.          एस० 1                  2550-55-2660-60-4200

2.          एस० 2                  2610-60-3150-65-3540

3.          एस० 3                  2650-65-3300-70-4000

4.          एस० 4                  2750-70-3800-75-4400

5.          एस० 5                  3050-75-3950-80-4590

6.          एस० 6                  3200-85-4900

7.          एस० 7                  4000-100-6000

8.          एस० 8                  4500-125-7000

9.          एस० 9                  5000-150-8000

10.         एस० 10                 5500-175-9000

11.         एस० 12                 6500-200-10500

12.         एस० 14                 7500-250-12000

13.         एस० 15                 8000-275-13500

14.         एस० 19                 10000-325-15200

15.         एस० 21                 12000-375-16500

16.         एस० 23                 12000-375-18000

17.         एस० 24                 14300-400-18300

अनुलग्नक संख्या–III

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना से संबंधित परिनियम–1

  राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए गठित वेतन पुनरीक्षण समिति की प्रतिवेदन (वाल्यूम–III) में की गयी अनुशंसा के आधार पर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना का लाभ प्रदत्त करने की प्रक्रिया की शर्तों को विनियमित करने हेतु परिनियम।

 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः– (i) यह योजना बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवा शर्त ‘रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना’ से संबंधित परिनियम के नाम से जाना जायेगा। संक्षेप में इस योजना को एम०ए०सी०पी कहा जायेगा।

 (ii) यह योजना पूर्व की “बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) परिनियम–1 का अधिक्रमित रूप होगा तथा समूह ‘क’ की संगठित सेवा के पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के ग्रुप ‘ए’ ‘बी’ ‘सी’ एवं ‘डी’ श्रेणी के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।

 

424] Part II                                                          Manual of Bihar Universities Laws

 

 (iii) यह परिनियम दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से प्रवृत्त समझा जाएगा।

2. परिभाषाएँ– इय योजना में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः– (i) ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है, एक पृथक इकाई के रूप में किसी सेवा या पदों का समूह;

 (ii) ‘उन्नत कोटि’ से अभिप्रेत है, योजना के अधीन परिलक्षित किये गये मूल कोटि से उच्चतर कोटि का ग्रेड–पे।

 (iii) ‘समिति प्रतियोगिता परीक्षा’ से अभिप्रेत है, संवर्ग में यथोपबंधित अधीनस्थ संवर्ग के सदस्यों के बीच से उच्चतर संवर्ग के लिए चयन हेतु परीक्षा;

 (iv) ‘योजना–1’ से अभिप्रेत है, इस योजना के अधीन रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना।

3. राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के समूह ‘ए’ ‘बी’ ‘सी’ एवं ‘डी’ के नियमित कर्मचारियों के लिए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) के रूप में जानी जाएगी। समूह ‘ए’ के एकाकी पदों पर भी लागू की जा सकेगी। यह योजना पूर्व की ए०सी०पी० परिनियम–1 को यथा संशोधनों एवं स्पष्टीकरण को अधिक्रमित कर बनायी गयी है। इस योजना को प्रभावी करने तथा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्तें एवं प्रक्रिया परिशिष्ट–1 में दी गई हैं।

4. इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के मामलों पर वही समिति विचार करेगी जो संप्रति सुनिश्चित वृत्ति योजना में वित्तीय उन्नयन पर विचार करती आ रही है। यह ध्यान रखा जाएगा कि समिति के सदस्य वैसे पदाधिकारी होंगे जो एम०ए०सी०पी० के विचारणीय ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड ऊपर के पद धारण करते हों तथा वह उप–कुलसचिव के समकक्ष पद से अन्यून पंक्ति के न हों। अध्यक्ष समिति के सदस्यों के ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड ऊपर का होगा।

5. जहाँ समिति विश्वविद्यालय में गठित की जाती है वहाँ स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेंगी।

6. प्रशासनिक तंत्र पर अनावश्यक दबाव हटाने के लिए स्क्रीनिंग समिति एक समय–सीमा का पालन करेगी तथा एक वित्तीय वर्ष में दो बार, अधिमानतः जनवरी के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसकी बैठक उस छमाही में परिपक्व होने वाले मामलों पर अग्रिम विचार करने के लिए होगी। तद्नुसार किसी वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान परिपक्व होनेवाले मामलों पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होनेवाली स्क्रीनिंग समिति की बैठक में उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा जो उसी वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर–मार्च) में परिपक्व होंगे।

7. किन्तु एम०ए०सी०पी० योजना को लागू करने के लिए संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन लाभों की स्वीकृति के लिए विचार करने हेतु इन अनुदेशों के निर्गत होने की तारिख से एक माह के अन्दर पहली स्क्रीनिंग समिति गठित करेगा।

8. एम०ए०सी०पी० योजना के उपबंधों के दायरे एवं अभिप्राय के बारे में संदेह होने पर उसका निर्वचनस्पष्टीकरण शिक्षा विभाग द्वारा पुर्व की ए०सी०पी० योजना परिनियम–1 के उपबंधों के अनुसार वित्तीय उन्नयन 31.12.2008 तक स्वीकृत किए जायेंगे।

9. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के कारण किसी कनीय कर्मचारी को वरीय कर्मचारी से अधिक वेतन मिलने की दशा में वेतन बैंड में वेतन अथवा ग्रेड वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा।

10. कोई पुराना मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। आगे, रूपांतरित एम०ए०सी०पी० योजना को लागू करते समय एक ही संवर्ग में पुराने ए०सी०पी० योजना परिनियम–1 तथा एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतनमान में अंतर, विसंगति नहीं मानी जाएगी।

Statutes                                                               Part II [425

परिशिष्ट–1

 रूपांतरति सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (रू०सु०वृ०उ०यो०) में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्तें एवं प्रक्रिया।

 1.  रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन सीधी भर्ती वाले ग्रेड में क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पुरी करने पर तीन वित्तीय उन्नयन दिए जाएंगे। जब कभी कोई व्यक्ति एक ही ग्रेड वेतन मे लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा तब उसे इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा।

 2. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन शिक्षा विभाग के वेतन पुनरीक्षण संकल्प 2693 दिनांक 27.08.2010 की अनुसूची–1 में वर्णित ग्रेड–पे की श्रृंखला में महज ऊपर के ग्रेड–पे में दिया जाएगा। इस प्रकार रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के समय, जहाँ दो आनुक्रमिक ग्रेडों के बीच नियमित प्रोन्ति नहीं होती हो, कतिपय ऐसे मामले में ग्रेड वेतन उससे भिन्न हो सकता है जो नियमित प्रोन्नति के समय उपलब्ध होता हो। ऐसे मामले में संबंद्ध संवर्गसंगठन के पद सोपान में अगली प्रोन्नति से जुड़ा उच्चतर ग्रेड वेतन नियमित प्रोन्नति के समय ही दिया जाएगा।

3. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड–4 में उच्चतम ग्रेड वेतन 12000/-रू० तक अनुमान्य होगा।

4. इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन देते समय वेतन निर्धारण का वही लाभ दिया जाएगा जो नियमित प्रोन्नति के समय दिया जाता है। इसलिए, एसे उन्नयन के पूर्व वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में मिलने वाले कुल वेतन में 3% की वृद्धि की जाएगी। किन्तु, यदि रूपान्तरति सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत ग्रेड वेतन वही हो जो नियमित प्रोन्नति के समय का ग्रेड–वेतन हो तो नियमित प्रोन्नति के समय कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। वास्तविक प्रोन्नति के समय यदि यह उससे उच्चतर ग्रेड–वेतन वाला पद हो जो रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के समय मिला था, तब भी कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और मात्र ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़ी जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक वेतन बैंड–1 के ग्रेड वेतन 1900/-रू० में सीधी भर्ती के माध्यम से योगदान करता है और उसे 10 वर्ष की सेवा पूरी करने तक कोई प्रोन्नति नहीं मिलता हो तो रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के अधीन उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन 2000/-रू० में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा एवं उसका वेतन निर्धारण एक वेतन वृद्धि के साथ–साथ ग्रड–पे के अंतर (अर्थात 100 रू०) को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर लेने के बाद यदि वह विश्वविद्यालय या महविद्यालय सेवक अपने संवर्ग के ऊपरी पद सोपान में नियमित प्रोन्नति प्राप्त करता हो जिसका ग्रेड वेतन 2400/-रू० हो तो, नियमित प्रोन्नति मिलने पर उसे मात्र ग्रेड वेतन 2400/-रू० और 200/- रू० की अन्तर राशि ही प्रदान की जाएगी। इस प्रक्रम पर उसे कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी।

5. वेतन समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमानों के विलियनपदों के उन्नयन के कारण जिन ग्रेडों का अब ग्रेड वेतन एक ही हो गया है, तो उन ग्रेडों की पूर्व में अर्जित प्रोन्नति सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत उन्नत कोटि को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन प्रदान करने के प्रोजनार्थ नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगाः–

  (क) कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक जिसकी नियुक्ति पद सोपान के 5000-8000 रू० के वेतनमान में हुई थी और 01.01.2006 के पूर्व 25 वर्षों की सेवा के बाद भी कोई

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प्रोन्नति नहीं मिली, उसके मामले में उसे सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन अपने संवर्ग के पद सोपान के अगले ग्रेडों में दो वित्तीय उन्नयन मिला होता, अर्थात् उसे 5500-9000 रू० और 6500-10500 रू० का पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान मिलता।

 (ख) दूसरा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सेवक उसी पद सोपान के 5000-8000 रू० के वेतनमान में नियुक्त हुआ, उसने भी 25 वर्ष की सेवा पूरी की, किन्तु इस अवधि में उसे 5500-9000 रू० ओर 6500-10500 रू० के अगले उच्चतर ग्रेडों में दो प्रोन्नतियाँ मिली।

 उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों मामलों में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन 01.01.2006 के पूर्व 5500-9000 रू० तथा 6500-10500 रू० के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में स्वीकृत प्रोन्नतिवित्तीय उन्नयन को वेतन समिति द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों 5000-8000 रू०, 5500-9000 रू० और 6500-10500 रू० के आमेलन के मद्देनजर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। वेतन समिति की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग के संकल्प 2693 दिनांक 27-08-2010 के अनुसार उन दोनों को वेतन बैंड–2 में ग्रेड वेतन 4200 रू० प्रदान किया जाएगा। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने पर उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों मामलों में वेतन बैण्ड– 2 में दो उच्चतर ग्रेड वेतन 4600 रू० और 4800 रू० का दो वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा।

6. 31.12.2005 तक सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त सभी कर्मचारियों के मामले में उनका पुनरीक्षित वेतन सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्हें स्वीकृत वेतनमान के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

      6.1 01.01.2006 और 31.12.2008 के बीच सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन प्रदान किए जाने की दशा में, राज्य सरकार के कर्मचारी को शिक्षा विभाग के संकल्प 2693 दिनांक 27.08.2010 के अधीन यह विकल्प होगा कि वह वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना के अधीन अपना वेतन निर्धारण या तो (क) 01.01.2006 के प्रभाव से 01.01.2006 को अपने पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संदर्भ में करावे, या (ख) सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संदर्भ में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन अपने वित्तीय उन्नयन की तारीख के प्राव से करावे। यदि विकल्प (ख) का चयन करता है तो वह अपने बकाए वेतन को प्राप्त करने का हकदार अपने विकल्प की तारीख से ही होगा अर्थात् सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की तारीख से।

      6.2 वैसे मामलों में जहाँ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सेवकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना परिनियम–1 के उपबंधों के अनुसार अपने संवर्ग के पदसोपान में अगले उच्चतर वेतनमान में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया था, किन्तु जहाँ वेतन समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप संवर्ग के पद सोपान में अगला उच्चतर पद उच्चतर ग्रेड वेतन स्वीकृत किए जाने से उननत कोटि का कर दिया गया हो वहाँ ऐसे कर्मचारियों की पुनरीक्षित वेतन संरचना उस पद के लिए स्वीकृत उच्चतर ग्रेड वेतन के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। किन्तु,  रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने की तारीख से इस योजना के अधीन सभी वित्तीय उन्नयन वेतन समिति की अनुशंसा एवं वेतन पुनरीक्षण संकल्प, 2010 द्वारा यथा अनुसूचित वेतन बैंडों के ग्रेड वेतनों के सोपान के अनुसार ही किया जाए।

 

 

 

                        Statutes                                                                                               Part II [427

7. प्रोन्नति दिए जानेरूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने पर वेतन निर्धारण के संदर्भ में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सेवक को मौलिक परिनियम के अधीन यह विकल्प होता है कि वह अपना वेतन उच्चतर पदग्रेड वेतन में या तो प्रोन्नतिउन्नयन की तारीख से निर्धारित करावे या अपनी वेतन वृद्धि की अगली तारीख, अर्थात् वर्ष की पहली जुलाई से करावे। वेतन तथा अगली वेतनवृद्धि की तारीख वेतन पुनरीक्षण संकल्प के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

8. सेवा परिनियम के अनुसार प्रोन्नति श्रृंखला में समान ग्रेड वेतन वाले पद में अर्जित प्रोन्नति की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

      8.1 वेतन समिति की अनुशंसाओं को लागू किए जाने के फलस्वरूप, 5400 रू० का ग्रेड वेतन अब दो वेतन बैंडों यथा वेतन बैंड–2 और वेन बैंड–3 में है। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ वेतन बैंड–2 के ग्रेड वेतन 5400 रू० तथा वेतन बैंड–3 में ग्रेड वेतन 5400 रू० को पृथक ग्रेड वेतनों के रूप में माना जाएगा।

9. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ “नियमित सेवा” नियमित आधार पर सीधी भर्ती वाले ग्रेड के पद पर योगदान की तिथि से प्रारंभ होगी चाहे वह सीधी भर्ती के माध्यम से हुई हो या समायोजनपुनर्नियोजन के माध्यम से, नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति के पूर्व तदर्थसंविदा के आधार पर की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी। किन्तु, नए विभाग में नियमित नियुक्ति के पूर्व एक ही ग्रेड वेतन वाले पद पर दूसरे विभाग की पिछली लगातार नियमित सेवा, जो टूट रहित हो उसे भी रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ (न कि नियमित प्रोन्नतियों के प्रयोजनार्थ) अर्हक नियमित सेवा के रूप में गणना की जाएगी। किन्तु ऐसे मामले में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन लाभ दने पर तबतक विचार नहीं किया जाएगा जबतक कि नए पद पर परिवीक्षा अवधि को संतोषप्रद ढंग से पूरा न कर लिया जाए।

10. नियमित सेवा में प्रतिनियुक्तिवाह्य सेवा में बिताई गई सभी अवधि, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत अन्य प्रकार की सभी छुटि्टयाँ शामिल होंगी।

11. यदि कर्मचारियों के अयोग्य होने के कारण या विभागीय कार्यवाही आदि के कारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना स्थगितविलम्बित रखा जाता हो और किसी ग्रेड वेतन में 10 वर्षों के बाद नहीं दिया जाता हो, इसका परिणामी प्रभाव उत्तरवर्ती (बाद के) वित्तीय उन्नयन पर भी पड़ेगा और वह भी उस हद तक स्थगितविलम्बित हो जाएगा जितनी देर प्रथम वित्तीय उन्नयन प्रदान करने में होगी।

12. इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किन्तु वित्तीय तथा कतिपय अन्य लाभ, जो कर्मचारी को प्राप्त वेतन से जुड़े हुए हैं, यथा गृह निर्माण अग्रिम, आवास का आवंटन, दिए जाएंगे।

13. योग्यता के अध्यधीन, वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड–1 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन के सोपान में गैर कार्यात्मक (नन् फंक्शनल) होगा। तत्पश्चात्, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन के लिए वेतन बैंड–3 के ग्रेड वेतन 6600 रू० तक बेंचमार्क (अच्छा) लागू होगा 7600 रू० तथा ऊपर के ग्रेड वेतन तक के वित्तीय अत्क्रमण के लिए बेंचमार्क (बहुत अच्छा) लागू होगा।

14. अनुशासनिकशस्ति वाली कार्यवाहियों के मामले में, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन लाभ प्रदान किया जाना सामान्य प्रोन्नति को विनियमित करने वाले नियमों के अध्यधीन होगा।

15.  रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना में मात्र व्यक्तिगत आधार पर ठीक उच्चतर ग्रेड वेतन

 

428] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

में केवल वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की बात है और इससे संबंद्ध कर्मचारियों को वास्तविक⁄कार्यात्मक प्रोन्नति नहीं मिलती। इसलिए, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना पर कोई आरक्षण आदेशरोस्टर लागू नहीं होगा और इसका लाभ समान रूप से सभी पात्र अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भी मिलेगा। किन्तु नियमित प्रोन्नति के समय प्रोन्नति के आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

16. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन कर्मचारी विशेष के लिए पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, वरीय कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि उस ग्रेड में कनीय कर्मचारी ने रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना उच्चतर वेतनग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

17. वेतन बैंड में प्राप्त वेतन तथा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत ग्रेड वेतन सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी के मामले में सेवांत लाभ के निर्धारण के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा।

18. यदि समूह ‘क’ कर्मचारी, जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन आच्छादित नहीं था, 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के कारण अब यदि सीधे तृतीय वित्तीय उन्नयन का हकदार हो गया हो, तो उसका वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के सोपान में क्रमशः ठीक अगले तीन उच्चतर ग्रेड वेतन में निर्धारित किया जाएगा और हर स्तर पर उसे 3% का वेतन निर्धारण लाभ दिया जाएगा, परन्तु इससे आदेश एक ही तिथि को लगू नहीं की जायेगी।

19. यदि किसी कर्मचारी को अपने संगठन के अतिरेक घोषित कर दिया जाता है और उस की नियुक्ति नए संगठन में उसी वेतनमान या निम्नतर वेतनमान में की जाती हो, तो पिछले संगठन में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन नए संगठन में उसे वित्तीय उन्नयन देने के प्रयोजनार्थ नियमित सेवा में रूप में की जाएगी।

20. यदि कोई कर्मचारी प्रोन्नतिसुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करने के बाद निम्नतर पद या निम्नतर वेतनमान में एक पक्षीय स्थानान्तरण चाहता हो, तो वह नए संगठन के पद पर अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के 20/30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर यथास्थिति द्वितीय और तृतीय वित्तीय उन्नयन का ही हकदार होगा।

21. वित्तीय उन्नयन का हकदार होने के पूर्व यदि किसी कर्मचारी को नियमित प्रोन्नति का लाभ (ऑफर) दिया गया हो किन्तु उसके द्वारा उस लाभ को ठुकरा दिया गया हो, तो ऐसे कर्मचारी को कोई वित्तीय उन्नयन स्वीकृत नहीं किया जाएगा क्योंकि अवसर के अभाव के कारण वह गत्यावरोध की स्थिति में नहीं रहा। किन्तु, यदि गत्यावरोध के कारण वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया हो और बाद में कर्मचारी ने प्रोन्नति अस्वीकार कर दिया हो, तो वित्तीय उन्नयन वापस लेने का यह आधार नहीं बनेगा। किन्तु वह आगे वित्तीय उन्नयन दिए जाने के लिए विचार करने का तबतक पात्र नहीं होगा जबतक कि वह पुनः प्रोन्नति दिए जाने के लिए राजी न हो जाए तथा व्दितीय एवं अगले वित्तीय उन्नयन भी अस्वीकार किए जाने के कारण विवर्जन की अवधि के हद तक स्थगित कर दिया जाएगा।

22. अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ, पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्चतर पद धारण करने वाले व्यक्ति के मामले पर भी स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कनीय पद पर प्रत्यावर्तन होने पर अथवा यदि तदर्थ आधार पर प्राप्त वेतन की अपेक्षा यह अधिक लाभकारी होने पर उन्हें भी वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जा सकेगा।

 

                        Statutes                                                                                               Part II [429

23. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्न्यन का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले कर्मचारियों को अपने पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित होने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने द्वारा धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्हें अनुमान्य वेतन और ग्रेड वेतन का योग जो भी लाभकारी हो, प्राप्त करने के लिए नए सिरे से विकल्प दे सकेंगे।

उदाहरणः–

(क) (1) यदि वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन 1900 रू० वाला कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक (नि०व०लि०) 8 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अपना प्रथम नियमित प्रोन्नति (उ०व०लि०) के वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन – 2400 रू० प्राप्त करता हो और तब उसी ग्रेड वेतन में आगे 10 वर्षों तक बिना किसी प्रोन्नति के बना रहा हो, तो वह 18 वर्षों (8+10 वर्ष) की सेवा पूरी करने के बाद रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन 2800 रू० में व्दितीय वित्तीय उन्नयन का पात्र होगा।

  (2) यदि वह तत्पश्चात कोई प्रोन्नति नहीं प्राप्त करता हो, तो वह आगे 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात 28 वर्ष (8+10+10) की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड–2 ग्रेड वेतन 4200 में तृतीय वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेगा।

 (3) किन्तु यदि वह आगे पाँच वर्षों की सेवा के बाद अर्थात 23 वर्ष (8+10+5) की सेवा पूरी करने पर व्दितीय प्रोन्नति वेतन बैंड–2, ग्रेड वेतन 4200 रू० (सहायक ग्रेडग्रेड–ग) में प्राप्त कर लेता हो, तो वह 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात व्दितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के 10 वर्ष बाद तृतीय वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड–2 ग्रेड वेतन 4600 रू० में प्राप्त करेगा।

 उपर्युक्त परिदृश्य में ऐसा उन्नयन के पूर्व प्राप्त वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के योग के 3% प्रतिशत देकर उसका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। किन्तु यदि नियमित प्रोन्नति उसी ग्रेड वेतन या उच्चतर ग्रेड वेतन में होती हो, तो उस समय पुनः वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। प्रोन्नतियों के समय मात्र ग्रेड वेतन की अंतर राशि अनुमान्य होगी।

 (ख) यदि किसी वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन 1900 वाले विश्‍विद्यालय या महाविद्यालय सेवक (नि०व०लि०) को 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन 2000 रू० में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता हो और 5 वर्ष बाद यह वेतन बैंड–1, ग्रेड वेतन 2400 रू० में प्रथम नियमित प्रोन्नति (उ०व०लि०) में प्राप्त करता हो, तो 20 वर्षों की सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन अर्थात विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक द्वारा धारित ग्रेड वेतन से ऊपर का वेतन बैंड–1 ग्रेड वेतन 2800 रू० में व्दितीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा। 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर वह ग्रेड वेतन 4200 रू० में तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करेगा। किन्तु 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के पूर्व यदि वह दो प्रोन्नतियाँ प्राप्त कर लेता है तो व्दितीय प्रोन्नति की तारीख से उस ग्रेड वेतन में 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर या सेवा के 30वें वर्ष में, जो भी पहले हो, तृतीय वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा। यदि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक को दो नियमित प्रोन्नति दी गई हो आवि 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के बाद अगस्त, 1999 की सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना व्दितीय वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, तो उसे 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन मात्र तृतीय वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा, बशर्तें कि अपने पद सोपान में वह तृतीय प्रोन्नति प्राप्त न किया हो।

 

430] Part II                                                                          Manual of Bihar Universities Laws

24. इस योजना का अभिभावी प्रभावः– किसी अन्य परिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस योजना के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

25. निरसन एवं व्यावृत्ति(1) बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) परिनियम–1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई कार्रवाई इस योजना द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी, मानों यह योजना उस तिथि को प्रवृत्त था जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या कोई कार्रवाई की गई थी।

 (2) इस योजना का कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को योजना के प्रवृत होने के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, जो उसे प्राप्त होता, यदि यह योजना लागू नहीं होती।

26. शंकाओं का निराकरणः– यदि इस योजना के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को सरकार के शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

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